डीजे पर प्रतिबंध, मुखौटा लगाकर घूमने वालों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर होगी कार्रवाई

There will be a ban on DJs, action will be taken against those roaming around wearing masks and those driving after drinking alcohol. Instructions have been given to do Holika Dahan by 12:30 pm as per the auspicious time. Everyone should celebrate the festival in a cordial manner and with a feeling of brotherhood, Corporation Commissioner Abinash Mishra,  Collector and District Magistrate Dr. Gaurav Singh, Raipur, Chhattisgarh, Khabargali

होलिका दहन मूहुर्त अनुसार रात 12:30 बजे तक करने के दिए निर्देश

सभी सौैहार्द्र पूर्ण ढंग से और भाईचारे के भाव के साथ त्यौहार मनाएं : निगम आयुक्त मिश्रा

रायपुर (khabargali) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कलेक्ट्रेट स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में शांति समिति की बैठक ली। इस बैठक में सभी समाज के प्रमुख नागरिक शामिल हुए और उन्हें होली व अन्य त्यौहारों के मद्देनजर शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान समाज प्रमुखों ने भी अपने-अपने सुझाव रखें और अधिकारियों ने गंभीरता से विचार करने की बातें कहीं।

इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा ने कहा कि होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, जो हम सबके जीवन में खुशियां बिखेरते हुए रंगमय बनाता है। सभी से आग्रह है कि सभी सौैहार्द्र पूर्ण ढंग से और भाईचारे के भाव के साथ त्यौहार मनाएं। इस और होलिका दहन के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर मुरूम की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए जोन आयुक्तों को निर्देशित किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर विद्युत व्यवस्था एवं साफ-सफाई किए जाएंगे। साथ ही पर्याप्त पानी की व्यवस्था की जाएगी।

अपर कलेक्टर श्री देवेंद्र पटेल ने कहा कि अस्त्र-शस्त्र के उपयोग एवं प्रदर्शन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। परीक्षाओं को ध्यान रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग धीमी स्वर में रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। मुखौटे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। जबरदस्ती चंदा वसूलने पर कार्यवाही की जाएगी, होलिका दहन सड़क किनारे किया जाएं और होलिका दहन के बाद रेत डलवाने का कार्य किया जाएगा। लाखेनगर, चांदनी चैक और कुकरी पारा में जिन स्थानों में पूर्व से होलिका दहन किया जा रहा है, उनको छोड़कर नए स्थलों में बिना अनुमति के होलिका दहन नहीं किया जाएगा।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले ने कहा कि होलिका दहन मुहूर्त के अनुसार रात 12:30 बजे तक किया जा सकेगा। इसके बाद नागरिकों को वापस घर भेजे जाएंगे। होली त्यौहार के दौरान आईटीएमएस के जरिए तेज रफ्तार चलाने वाले वाहनों का चिंहाकन किया जाएगा और उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मुखौटा लगाकर घूमने वालों पर भी सख्त कार्यवाही होगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी कार्यवाही की जाएगी। हुडदंग करने वालों पर भी निगरानी रखी जाएगी, किसी भी तरह का अशांति फैलाने पर भी कार्यवाही होगी। इस अवसर पर जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी उपस्थित थे।

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