अनलॉक-4 की गाइड लाइन जारी, बंद रहेंगे स्कूल,धार्मिक आयोजन को अनुमति, जानें और किन पर रियायतें व किन पर होंगी पाबंदियां...

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कोई भी राज्य बिना केंद्र सरकार की इजाजत के अलग से लॉकडाउन नहीं लगा सकता है

नई दिल्‍ली (khabargali) केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक लागू रहने वाले 'अनलॉक 4' के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। मेट्रो में सफर करने वालों के लिए खुशखबरी यह कि देशभर में मेट्रो सेवाओं को बहाल करने की हरी झंडी दी गई है। गाइडलाइन के मुताबिक, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय से सलाह लेने के बाद मेट्रो रेल सेवाओं को आगामी सात सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

अनलॉक-4 के लिए जारी गाइडलाइंस में किन सुविधाओं को मिली है इजाजत और किन पर बरकरार रखी गई है पाबंदियां...

सामूहिक कार्यक्रमों को शर्तों के साथ इजाजत दिशा

निर्देशों में यह भी कहा गया है कि सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह और अन्य जमावड़ों को 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी।

लॉकडाउन के लिए राज्यों को यह बड़ा निर्देश

अब कोई भी राज्य बिना केंद्र सरकार की इजाजत के अलग से लॉकडाउन नहीं लगा सकता है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी। कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

अब कहीं भी आने जाने पर कोई रोक नहीं

राज्‍य के भीतर और एक से दूसरे राज्‍य में आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। यहां तक कि किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति नहीं लेनी होगी।

ओपन-एयर थिएटर खोलने की मिली इजाजत

आगामी 21 सितंबर से खुली हवा वाले थिएटरों (ओपन-एयर थिएटर को छोड़कर) को खोलने की अनुमति होगी।

स्कूल-कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे

इस अवधि तक ऑनलाइन और दूरस्‍थ शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। स्कूल कॉलेजों के लिए यह निर्देश नई गाइड लाइन में स्कूल कॉलेजों को भले ही बंद रखने को कहा गया है लेकिन राज्य और केंद्र शासित सरकारें ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग और उससे जुड़े कार्यों के लिए 50 फीसद टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुला सकती हैं। यही नहीं गाइड लाइन में यह भी कहा गया है कि 9वीं से 12वीं के स्‍टूडेंट अपने शिक्षकों से मिलने जा सकते हैं।

सोशल डिस्टेंसिंग पर ग्रह मंत्रालय की नजर

सभी को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। दुकानों पर ग्राहकों के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य होगा। यहां तक कि इस पर गृह मंत्रालय खुद नजर रखेगा।

बच्‍चे और बुजुर्गों को घरों में रहने की सलाह

पहले की तरह ही 65 साल से ज्‍यादा उम्र के लोगों और 10 साल से कम उम्र के बच्‍चों, गर्भवती महिलाओं एवं दूसरी घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जरूरी ना होने की दशा में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।

शादी और अंतिम संस्कार में होगी ऐसी व्‍यवस्‍था

दिशानिर्देशों में शादी समारोह और अंतिम संस्कार का अलग से जिक्र नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इनमें भी 100 लोगों के भाग लेने की इजाजत होगी। पहले शादी में 50 और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों के उपस्थित रहने की अनुमति थी।

पेशेवर शिक्षण संस्थानों का ताला खुला

आइआइटी और आइआइएम जैसे तकनीकी और प्रबंधन से जुड़े पेशेवर शिक्षण संस्थानों को पीजी के छात्रों के लिए पहली सितंबर से खोलने की छूट दे दी गई है। इसके साथ ही पीएचडी जैसे शोध कार्यों से जुड़े उच्च शिक्षण संस्थानों को भी खोलने की इजाजत मिल गई है। इन शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए उच्च शिक्षा विभाग कोरोना की स्थानीय स्थिति को देखते हुए एसओपी जारी करेगा। इसके साथ ही युवाओं के कौशल विकास से जुड़े प्रशिक्षण संस्थानों को भी खोलने की इजाजत मिल गई है।

ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षणों को इजाजत

नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन , स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन एवं भारत सरकार या राज्य सरकार के साथ पंजिकृत दूसरे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट , इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट , शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सेंटरों में प्रशिक्षणों की मंजूरी भी दी गई है।

राष्‍ट्रीय प्रशिक्षण संस्‍थानों को राहत

नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रिन्योरशिप एंड स्माल बिजनेस डेवलपमेंट (National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development, NIESBUD), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रिन्योरशिप (Indian Institute of Entrepreneurship, IIE) एवं उनके प्रशिक्षण दाताओं (Training Providers) को भी कार्य शुरू करने को मंजूरी दी गई है।

दिल्‍ली मेट्रो भी चलेगी

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कहा है कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिल्ली मेट्रो सात सितंबर से अपनी सेवाओं को सार्वजनिक रूप से फिर से शुरू करेगी। मेट्रो के संचालन को लेकर विस्तृत एओपी जारी की जाएगी। इसके बाद आम लोगों के लिए मेट्रो के इस्तमाल संबंधी नि‍र्देश भी जारी होंगे।

... इन गतिविधियों को इजाजत नहीं

1- सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, क्‍लोज्‍ड थिएटर बंद रहेंगे

2- केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति के अलावा शेष अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं

3- पैसेंजर ट्रेनें बंद रहेंगी केवले चुनिंदा ट्रेनों के संचालन को इजाजत

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