मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में हुए 16 अहम फैसले ..

16 important decisions were taken in the cabinet meeting chaired by Chief Minister Vishnu Dev Sai, compassionate appointment, battery operated vehicles, honorarium to MISA prisoners, NIA, SIA, Chhattisgarh, Khabargali.

रायपुर (khabargli)मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रालय (महानदीभवन) में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए।

कैबिनेट के फैसले इस प्रकार है

1. कैबिनेट ने भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय एजेंसी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) है, ठीक उसी तर्ज पर राज्य में आतंकवाद, नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवादी जैसे मामलों, प्रकरणों में त्वरित व प्रभावी अनुसंधान एवं अभियोजन के लिए राज्य इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एसआईए) का गठन करेगी। राज्य की यह एजेंसी राष्ट्रीय इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) के साथ समन्वय बनाकर राज्य में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी, इसके लिए सरकार ने एक पुलिस अधीक्षक सहित कुल 74 नवीन पदों का निर्माण किया जाएगा।

2. कैबिनेट ने आपातकाल में जेलों में बंद रहे मीसाबंदियों को सम्मान राशि फिर शुरू करने और बकाया राशि भी देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। कृषक उन्नति योजना यह सम्मान राशि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने बंद कर दी थी। इस फैसले से करीब 430 लोकतंत्र सेनानियों/आश्रितों को प्रतिवर्ष करीब 9 करोड़ रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी।

3. राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम संभव उपयोग और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पृथक विभाग का गठन करने का लिया है। इस विभाग के गठन से बेहतर प्रशासन के साथ जनता तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। डिजिटल गवर्नेंस के तहत प्रशासन के सभी स्तरों पर डिजिटलाईजेशन को बढ़ावा देते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।

4. नये विचारों एवं क्रिया विधि के संबंध में शोध और प्रशासनिक सुधार के कार्य किए जाएंगे। विभाग द्वारा राज्य में सुशासन के क्षेत्र में अभिनव पहल करते हुए सुशासन फेलोशिप और मुख्यमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार भी दिया जाएगा। इस विभाग के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण शिक्षण संस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग आएंगेे।

5. कैबिनेट ने आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा 2011 में विकास नगर योजना के तहत ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी भवनों के लिए अनुदान एवं शासकीय भूमि आबंटन के लिए योजना का नामकरण अटल विहार योजना किया गया था। इसे वर्ष 2021 में बदलकर राजीव नगर आवास योजना कर दिया गया था। राज्य प्रवर्तित राजीव नगर आवास योजना की शर्तों को यथावत रखते हुए इस योजना का नाम अटल विहार योजना करने का निर्णय लिया गया।

6. छत्तीसगढ़ की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने का निर्णय लिया गया। दरअसल वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते समय छत्तीसगढ़ की वतर्मान जीएसडीपी 5 लाख करोड़ रुपए को आगामी 5 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 10 आधारभूत रणनीतिक स्तम्भों पर भी फोकस किया गया है।

7. किसानों को धान की अंतर राशि का भुगतान करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट ने कृषक उन्नति योजना शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत खरीफ वर्ष 2023 में धान खरीदी के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपए के मान से सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में करीब 13 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यह राशि 917 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान होगी। कैबिनेट ने तय किया कि विकेन्द्रीकृत चावल उपार्जन के लिए केंद्र सरकार से हुए एमओयू को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार कृषक उन्नति योजना शुरू करेगी।

8. कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय संविदा कमर्चारी महासंघ एवं छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ द्वारा की गई मांग को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 13 (1) में आंशिक संशोधन किया गया, जिसके तहत संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश के स्थान पर 30 दिनों के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।

9. कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एकाधिक प्रवेश एवं एकाधिक निकास की सुविधा होने से युवाओं को परिस्थिति एवं आवश्यकतानुसार उच्च शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा।

10. पीडीएस के राशनकार्डधारियों को शक्कर का वितरण किया जाएगा, यह शक्कर राज्य के सहकारी शक्कर कारखाने से खरीदी करेंगे,इसके लिए क्रय मूल्य 35,000 रुपए प्रति टन निर्धारित किया है। इसमें एक्स फैक्टरी और जीएसटी को अलग रखा गया है।

11. अनुकम्पा नियुक्तियों के आवेदकों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि जिले में किसी भी कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति के रिक्त पद उपलब्ध न होने पर आवेदन संभागीय आयुक्त कार्यालय में प्रेषित किया जाएगा। संभागीय आयुक्त अपने अधीनस्थ जिले जहां पर पद रिक्त होंगे उस जिले के कलेक्टर को प्रकरण अग्रेषित करेंगे। निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण कलेक्टर और संभाग आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

12. केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ का नाम परिवर्तन कर राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ करने का निर्णय लिया गया।

13. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना के संबंध में टाटा टेक्नालॉजी के साथ हुए अनुबंध को राज्य के हित में नहीं पाए जाने की स्थिति में अनुबंध को समाप्त करने और एस्क्रो अकाउंट में जमा राशि 185.80 करोड़ को राज्य की कोष में जमा कराने का निर्णय लिया गया।

14. संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा 46 संविदा प्रशिक्षण अधिकारी की संविदा सेवा में वृद्धि/ नवीनीकरण करने का निर्णय लिया गया।

15. सन्निर्माण उपस्कर यान (कन्स्ट्रक्शन इक्युपमेंट व्हीकल) जीवन काल का उदग्रहण हेतु छत्तीसगढ़ मोटर यान कराधान अधिनियम 1991 के संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

16. बैटरी चलित यान से भिन्न यान पर नवीन पंजीयन, पंजीयन नवीनीकरण अथवा प्रत्येक नामांतरण दर्ज करने के समय हरित कर के उदग्रहण के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

Category