राज्य में आज 169 देशी तथा विदेशी मदिरा दुकानों में हुई छापामार कार्रवाई

Excise Department, illegal liquor sale, domestic and foreign liquor shops, Excise Minister Kawasi Lakhma, Excise Commissioner Niranjan Das and instructions, Managing Director CSMCL AP  Tripathi, Khabargali

आबकारी विभाग द्वारा मदिरा दुकानों का आकस्मिक जांच अभियान लगातार जारी

रायपुर(khabargali) आबकारी मंत्री कवासी लखमा के निर्देशानुसार राज्य में अवैध मदिरा के बिक्री तथा परिवहन की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस तारतम्य में आज आबकारी विभाग द्वारा राज्य के 169 देशी तथा विदेशी मदिरा दुकानों की जांच की गई। इनमें आबकारी आयुक्त निरंजन दास के निर्देश तथा, प्रबंध संचालक सी एस एम सी एल ए.पी. त्रिपाठी के मार्गदर्शन में विभाग की गठित टीम द्वारा जांच के दौरान किसी भी मदिरा दुकान में मिलावटी शराब नहीं पाई गई।

आबकारी विभाग की कार्रवाई के तहत आज जिला रायपुर द्वारा 09 देशी एवं 09 विदेशी जिला दुर्ग द्वारा 05 देशी एवं 01 विदेशी जिला बलौदाबाजार द्वारा 02 देशी एवं 01 विदेशी तथा गरियाबंद द्वारा 03 देशी एवं 03 विदेशी मदिरा दुकानों की आकस्मिक जांच की गई। इसी तरह महासमुंद द्वारा 06 देशी एवं 03 विदेशी, धमतरी द्वारा 05 देशी एवं 01 विदेशी, बालोद द्वारा 07 देशी एवं 03 विदेशी तथा बेमेतरा द्वारा 04 देशी एवं 02 विदेशी मदिरा दुकानों की जांच की गई। राजनांदगांव द्वारा 02 देशी एवं 02 विदेशी कबीरधाम द्वारा 04 देशी एवं 01 विदेशी, जिला बिलासपुर द्वारा 29 देशी एवं 20 विदेशी तथा मुंगेली द्वारा 06 देशी एवं 03 विदेशी, कोरिया द्वारा 06 देशी एवं 05 विदेशी मदिरा दुकानों की जांच की गई।

इसी तरह राज्य स्तरीय उड़न दस्ता द्वारा 03 देशी मदिरा दुकान, संभागीय उड़न दस्ता रायपुर द्वारा 02 देशी एवं 01 विदेशी, संभागीय उड़न दस्ता दुर्ग द्वारा 03 देशी एवं 03 विदेशी, संभागीय उड़नदस्ता बिलासपुर द्वारा 04 देशी एवं 04 विदेशी, संभागीय उड़न दस्ता बस्तर द्वारा 01 देशी एवं 03 विदेशी तथा संभागीय उड़न दस्ता सरगुजा द्वारा 01 देशी मदिरा तथा 01 विदेशी मदिरा दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। विगत कुछ दिनों से विभाग को मदिरा दुकानों में शराब में पानी मिलाने की शिकायत प्राप्त हो रही थी। शिकायतों को आबकारी मंत्री तथा आबकारी आयुक्त द्वारा गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिया गया कि मदिरा दुकानों की सघन आकस्मिक जांच की जाए। जांच में शिकायत की पुष्टि पर कठोर कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए हैं।

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