राज्य सूचना आयुक्त त्रिवेदी कोर्ट तीन और कोर्ट एक की सुनवाई करेंगे

Chhattisgarh State Information Commission, Commissioner Manoj Trivedi, State Information Commissioner Dhanvendra Jaiswal, Khabargali

जायसवाल कोर्ट चार और कोर्ट दो की सुनवाई करेंगे

रायपुर (khabargali) छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में जनसुविधा एवं कार्याे के सुचारू संचालन के लिए राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी अपने आबंटित जिले के कार्याे के साथ-साथ पूर्व राज्य मुख्य सूचना आयुक्त श्री राउत को आबंटित जिले के प्रकरणों की सुनवाई करेंगें। राज्य सूचना आयोग के अवर सचिव से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनसुविधा एवं कार्याे के सुचारू संचालन के लिए राज्य सूचना आयुक्त धनवेन्द्र जायसवाल अपने आबंटित जिले के कार्याे के साथ-साथ पूर्व राज्य सूचना आयुक्त श्री अग्रवाल को आबंटित जिले के प्रकरणों की सुनवाई करेंगें।

राज्य सूचना आयुक्त श्री त्रिवेदी, पूर्व राज्य मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम के राउत को आबंटित जिले बिलासपुर, जांजगीर-चाम्पा, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली एवं प्रदेश के बाहर के अन्य जिले के द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई करेंगें। इसी प्रकार राज्य सूचना आयुक्त श्री जायसवाल, पूर्व राज्य सूचना आयुक्त श्री अशोक अग्रवाल को आबंटित जिले रायपुर, बस्तर, कांकेर, कोरिया, भाटापारा-बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, बलरामपुर-रामानुजगंज एवं सूरजपुर जिले के द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई करेंगें।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से राज्य सूचना आयुक्तों के द्वारा की जा रही है। अपीलार्थी, शिकायतकर्ता और जनसूचना अधिकारी अपने जिले के कलेक्टोरेट स्थित एन.आई.सी. (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) के वीडियोकक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रकरण से संबंधित तर्क/जवाब लिखित रूप से आयोग को ई-मेल, व्हाट्सअप और फैक्स के माध्यम से भेंज सकते हैं।

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