नई दिल्ली(khabargali)। सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के लिए आईटी नियमों के तहत भारत सरकार की नई गाइडलाइन्स के ख़िलाफ़ मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख़ किया है.
समाचार एजेंसी पीटीआई ने कंपनी के प्रवक्ता के हवाले से कहा है कि नई गाइडलाइन्स के अनुसार व्हाट्सऐप को 'चैट' को ट्रेस कर पता लगाना होगा कि कोई संदेश सबसे पहले किसने पोस्ट किया है.व्हाट्सऐप का कहना है कि ''लोगों की चैट' को ट्रेस करने का काम न केवल असंवैधानिक है बल्कि ये लोगों की निजता के अधिकार का हनन भी है.