
रायपुर में 'रोको और टोको' अभियान
राजधानी में 23 दिनो में 15 हजार से अधिक लोगो से वसूला 10 लाख रुपये जुर्माना
रायपुर (khabargali) कोरोना संक्रमण को रोकने जिला प्रशासन, रायपुर के मार्गदर्शन में संचालित 'रोको और टोको' अभियान के अंतर्गत आज यूनिसेफ, वी द पीपल और गुरुकुल महाविद्यालय के एन.एस.एस. कैडेट्स ने मिलकर विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर जन-जागरूकता अभियान संचालित किया। इस टीम के द्वारा वीआईपी चौक, तेलीबांधा सहित अन्य चौक-चौराहों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से सभी को टीकाकरण हेतु प्रेरित करते दिखे। इसके अलावा ये वॉलिंटियर्स कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने हेतु भी प्रेरित करते दिखे। इस टीम ने 40 से भी अधिक सार्वजनिक स्थलों पर अपने अभियान के तहत अब तक लोगों को प्रेरित किया है और लापरवाही बरतने वालों को संक्रमण के खतरों से अवगत कराते हुए जागरूक कर रही है।
23 दिनो में 15 हजार से अधिक लोगो से वसूला 10 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना
पूरे शहर में प्रमुख चौक-चौराहों पर महिला स्वसहायता समूहों की महिलाएं बिना मास्क वालों से जुर्माना वसूल कर रही हैं। कहीं-कहीं पर लोगों का भी यह आरोप रहता है कि कार्रवाई करने वाली महिलाएं मुंह में स्कार्फ और गमछा होने के बावजूद चालान करती हैं। उनका कहना है कि मास्क यानी सिर्फ मास्क होना चाहिए।इस दौरान टीम की सदस्यों का लोगों के साथ विवाद भी हो रहा है। कई लोग कार्रवाई से बचने अपनी पहुंच बताकर धौंस दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं।
शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए निगम और जिला प्रशासन की टीम मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं। इसके लिए सड़क पर उतरकर अभियान चलाया जा रहा है। निगम का ही दूसरा दल शहर के अलग-अलग और भीड़ वाले इलाकों में मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूल रहा है। बीते बुधवार को ही बिना मास्क वाले 627 लोगों से नगर निगम ने 47 हजार 330 रुपए जुर्माना वसूला। टीम ने गुढिय़ारी, भनपुरी, गोगांव, रेल्वे स्टेशन चौक, शंकरनगर चौक, लाखे नगर, रायपुरा चौक, तेलघानी नाका, सरस्वती नगर पुलिस थाना के सामने व टाटीबंध चौक सहित विभिन्न मुख्य मार्गों में बिना मास्क वालों से जुर्माना वसूला।
वहीं नगर निगम के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही ने कहा, बिना मास्क पहने लोग कही भी नहीं जा सकते। चाहे वह कोई भी शासकीय कार्यालय हो। अगर जोन 5 में बिना मास्क लोग घूम रहे हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। के आदेश के बाद वहीं, नगर निगम के जोन कार्यालय में बिना मास्क घूमने वालों को रोका और टोका तक नहीं जा रहा है। जबकि, पूरे कार्यालय में बिना मास्क के कार्यालय में प्रवेश नहीं करने की सूचना चस्पा है।
कोरबा में अब तक 01 लाख 39 हजार रूपये का अर्थदण्ड मास्क न पहनने वालों व प्रोटोकाल का उल्लंघन करने वालों पर लगाया जा चुका है।
सक्ती जिले के 15 नगरीय निकायों में 1 जनवरी 2022 से अब तक कुल 1156 प्रकरणों में 1 लाख 24 हजार 240 रूपये की अर्थदंड की राशि वसूल की गई है। इसी प्रकार कोविड प्रोटोकॉल के उल्लघंन पर 2 प्रकरणों में 1 हजार रूपये की वसूली की गई है।
कोरोना संक्रमितों को स्वस्थ होने के तीन महीने बाद लगेगा टीका
स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन
कोरोना संक्रमितों के टीकाकरण के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड-19 पीड़ित व्यक्तियों को उनके स्वस्थ होने के तीन माह बाद कोरोना से बचाव का टीका लगाया जाना है। यह गाइडलाइन स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक के लोगों को लगाए जा रहे प्रिकॉशन डोज के साथ ही सभी आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए प्रभावी होगा।
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