ब्रेकिंग: रायपुर में 17 मई से 38 दिन के बाद खुलेंगे शहर के ये 11 बाजार

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दुकानों को एक दिन का गैप देकर खोलने की तैयारी

रायपुर (khabargali) छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 17 मई से 11 बाजार खोलने पर प्रशासनिक सहमति बन चुकी है। अब स्थानीय थाने और नगर निगम के जोन अफसरों से चर्चा के बाद ये तय किया जा रहा है कि किन दुकानों को किस दिन खोला जाएगा। फिलहाल तय 11 बाजार में रोड के दाएं और बाएं हिस्से की दुकानों को एक दिन का गैप देकर खोलने की तैयारी है। जैसे सड़के बाएं हिस्से की दुकानें सोमवार को दाएं तरफ की दुकानें मंगलवार को खुलेंगी। इसके तहत एक दिवस में संबंधित व्यापारिक संगठनों द्वारा निर्धारित क्रम के अनुसार किसी बाजार में अधिकतम 50 प्रतिशत दुकानें ही खुल सकेंगी। बाजार के अध्यक्ष दुकानों को नंबर भी अलॉट कर सकते हैं। इसमें ऑड या ईवन नंबर की दुकानें एक दिन के गैप में खुल सकेंगी। दुकानों में गुलाबी और पीले रंग की पर्ची चिपकाई जा रही है। इसी तरह पंडरी के पांच बाजार में भी लेफ्ट- राइट पर सहमति है।

इन बाजारों को खोलने पर बनी सहमति

चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी ने बताया कि व्यापारियों और कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन से चर्चा के बाद जिन बाजारों को शुरू करने की सहमति बनी है वो हफ्ते में 6 दिन शाम के 5 तक ही खुलेंगे। हर संडे पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन होगा।

1. गोल बाजार 2. मालवीय रोड 3. रवि भवन 4. बंजारी मार्केट 5. लाल गंगा कॉम्प्लेक्स 6. जयराम कॉम्प्लेक्स 7. सदर बाजार 8. पंडरी कपड़ा बाजार 9. बूढ़ा तालाब से लेकर लाखे नगर 10.एम जी रोड 11.गुढियारी बाजार

कुछ व्यापारी इस फैसले से नाराज

रायपुर शहर के सबसे प्रमुख बाजार गोल बाजार के व्यापारी प्रशासन के इस फैसले से खासे नाराज भी हैं। कुछ ने तो हड़ताल तक का प्रस्ताव आपसी चर्चा में रखा है। हालांकि स्थानीय व्यापारियों के एसोसिएशन नाराज कारोबारियों को मनाने में लगे हैं। व्यापारियों के बड़े वर्ग को ये फैसला नुकसान पहुंचाने वाला लगता है, उनका कहना है कि इससे व्यापार पर असर पड़ेगा। जबकि लगभग 1 महीने के लॉकडाउन की वजह से पहले ही काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

नई गाइडलाइन में ये हैं शर्तें

50% स्टाफ रोटेशन के साथ सरकारी दफ्तर खुलेंगे। कलेक्टर के नए आदेश के मुताबिक लोक सेवा केंद्र / चॉइस सेंटर शाम 5:00 बजे तक खोले जाएंगे। वाहन मरम्मत, पंचर, स्टेशनरी शॉप, लॉन्ड्री सर्विस, आटा चक्की, पैकेजिंग मैटेरियल संबंधित यूनिट्स 5:00 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। गाड़ियों के शोरूम नहीं खुलेंगे लेकिन सर्विसिंग सेंटर खुलेंगे। किराना की दुकानें, डेली नीड्स, फल, सब्जी, अंडा, मछली, मटन, दुकानें शाम 5:00 बजे तक खुलेंगी। हार्डवेयर, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, एसी, कूलर से संबंधित दुकानें खुलेगी शाम 5:00 बजे तक। रायपुर शहर में अब ई-कॉमर्स जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर लगी रोक को हटा दिया गया है, इसकी सर्विस शाम 5 बजे तक मिलेगी। इस बार थोक किराना, अनाज, आलू प्याज दुकानों को भी छूट दी गई है, शाम 5:00 बजे तक इन्हें खोला जा सकेगा। पोस्ट ऑफिस, बैंक, बीमा कार्यालय 50% कर्मचारियों के साथ आम लोगों के लिए खुलेंगे। दूध पार्लर सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक और शाम को 5:00 से 7:30 बजे तक खोले जा सकेंगे।

तो 30 दिवस हेतु दुकान सील होगी..

कलेक्टर ने अपने कंटेनमेंट जोन एरिया के आदेश में यह भी कहा है कि आवश्यकता होने पर नगरीय निकाय एवं पुलिस अधिकारी स्थानीय स्तर पर विचार कर उचित क्रोम निर्धारित करेगें। मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।किसी दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्रवाई की जावेगी।

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