
रायपुर (खबरगली) नागरिक आपूर्ति निगम (नान) में हुए 36000 करोड़ रुपए के घोटाले में पूर्व आईएएस आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा की जल्दी ही गिरफ्तारी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। इसकी सुनवाई जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा की डबल बेंच में हुई। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि दोनों अधिकारियों को पहले दो हफ्ते ईडी की कस्टडी में, फिर दो हफ्ते न्यायिक हिरासत में रहना होगा। इसके बाद ही उन्हें जमानत मिल सकेगी। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपियों ने 2015 में दर्ज नान घोटाला मामले और ईडी की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी।
बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद नान घोटाले में ईडी दोनों अफसरों को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी। बता दें कि बिलासपुर हाईकोर्ट से आलोक शुक्ला और शराब घोटाले में जेल भेजे गए अनिल टुटेजा को अग्रिम जमानत मिली थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस समय अनिल टुटेजा को शराब घोटाले और कस्टम मिलिंग घोटाले में जेल भेजा गया है।
शराब घोटाले की सभी याचिकाएं खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी घोटाले से जुड़े मामले में पेश की गई कई याचिकाएं खारिज कर दी है। इनमें आबकारी घोटाले के 6 अफसरों पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लेने के आदेश शामिल था लेकिन, अब उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें गिरफ्तारी जैसे कदम उठाने पर रोक थी। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ और उत्तरप्रदेश में हुए शराब घोटाले में दर्ज दो मामलों को एक ही प्रकृति का मानते हुए अगली सुनवाई तक एक्शन नहीं लेने का पूर्व में आदेश दिया था, लेकिन सुनवाई के बाद दोनों ही केस की प्रकृति अलग-अलग मानते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई है। साथ ही ईडी को तीन और ईओडब्ल्यू को दो महीने में जांच पूरी करने की समय सीमा तय की है।
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