रायपुर (खबरगली) नागरिक आपूर्ति निगम (नान) में हुए 36000 करोड़ रुपए के घोटाले में पूर्व आईएएस आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा की जल्दी ही गिरफ्तारी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। इसकी सुनवाई जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा की डबल बेंच में हुई। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि दोनों अधिकारियों को पहले दो हफ्ते ईडी की कस्टडी में, फिर दो हफ्ते न्यायिक हिरासत में रहना होगा। इसके बाद ही उन्हें जमानत मिल सकेगी। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपियों ने 2015 में दर्ज नान घोटाला मामले और ईडी की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी।
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