रायपुर (खबरगली) नगर निगम क्षेत्र में 30 सितंबर 2026 तक संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) जमा करने वाले करदाताओं को अब 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। निगम ने पूर्व में दी जा रही 6.25 प्रतिशत की छूट को समाप्त कर दिया है। राजस्व अधिकारियों के अनुसार, यह छूट केवल उन हितग्राहियों को मिलेगी जो वित्त वर्ष 2026-27 का पूरा संपत्ति कर एकमुश्त जमा करेंगे।
उपायुक्त राजस्व डॉ. अंजलि शर्मा ने बताया कि करदाताओं की सुविधा के लिए कैश, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान के विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। नागरिक अपनी सुविधानुसार किसी भी माध्यम से टैक्स जमा कर 30 सितंबर तक इस छूट का लाभ उठा सकते हैं।
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