क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर सरकारी फरमान जारी..ये कड़े नियम तय

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कोरोना संक्रमण बनी वजह ,आज गुरुवार को ही 1232 नए मरीज मिले और 22 मरीजों की मौत हुई

रायपुर (khabargali) इस बार क्रिसमस और नए साल के उत्साह में भी कोरोना की काली छाया पड़ चुकी है। इन दिनों राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार और उससे मौतों का सिलसिला भी बढ़ रहा है। आज गुरुवार को ही 1232 नए मरीज मिले और 22 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसे मद्देनजर जिला प्रशासन ने क्रिसमस व नया साल मनाने की मोहलत तो दी है लेकिन नियम के दायरे में,यदि नियम तोड़ा तो आपको कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा इसलिए सतर्क व सावधानी रखते हुए कार्यक्रम करें या कार्यक्रम में शामिल हों। रायपुर कलेक्टर की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक 25 दिसंबर को क्रिसमस और 31 जनवरी को नया साल का जश्न कोरोना के गाइडलाइन के तहत मनाया जायेगा।

गुरूवार शाम को जारी आदेश के मुताबिक क्रिसमस और न्यू ईयर पर ये है दिशा - निर्देश

1. इस बार क्रिसमस और नया साल का जश्न सार्वजनिक जगहों पर नहीं मनाया जायेगा।

2. जुलूस, सभा और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन बिना शासन की अनुमति के नहीं होगा।

3. सीमित दायरे में कार्यक्रम होंगे वहां स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत या ज्यादा से ज्यादा 200 लोग ही मौजूद रह सकेंगे।

4. कार्यक्रम में मौजूद लोगों को कोरोना के गाइडलाइन और प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

5. कार्यक्रम स्थल में सीसीटीवी और वीडियो ग्राफी करानी भी जरूरी होगी।

6. हर हाल में जश्न को 12.30 बजे खत्म करना ही होगा।

7. रात के 11.55. से 12.30 बजे के बीच में ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे।

8. कार्यक्रम के लिए पंडाल या मंच नहीं लगाया जायेगा।

9. जश्न के दौरान डीजे और बड़े साउंड बाक्स का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सिर्फ दो छोटे साउंड बॉक्स बजाए जा सकेगा।

10. कार्यक्रम स्थल में सैनेटाइजर, थर्मल स्क्रिनिंग करन होगा और लक्षण वाले लोगों को अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

11. कार्यक्रम में बच्चों व बुजुर्गों को नहीं प्रवेश देने की हिदायत दी गई है। कार्यक्रम में पान गुटखा खाना बैन होगा।

12. कार्यक्रम में एक रजिस्टर रखना होगा जिसमें आने वाले लोगों के नाम पते लिखने होंगे ताकि जरूरत पड़ने पर उनका कोरोना टेस्ट करवाया जा सके।

13. आयोजकों को अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था रखनी होगी।

मदिरा प्रेमियों के लिए यह निर्देश

वहीं शराब को लेकर भी गाइडलाइन जिला प्रशासन ने दी है। इसके मुताबिक विदेशी शराब होटल और बार में दोपहर 12 बजे से रात के 11 बजे तक और शापिंग माल और रेस्टोरेंट बार में दोपहर 12 बजे से रात 11 बजे तक और बड़े होटलों में दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक इजाजत होगी।