पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जिले में लागू होगा होम आइसोलेशन

home isolation, khabargali

होम आइसोलेशन के लिए घर मे अलग शौचालय और कमरा जरूरी

मरीज द्वारा आइसोलेशन प्रोटोकोल के किसी भी निर्देश की अवहेलना की जाती है तो उन पर महामारी अधिनियम व IPC की धारा 188 तत्काल कठोर कार्यवाही की जाएगी

रायपुर (khabargali) छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार कोविड प्रकरणों के उपचार व्यवस्था के संबंध में कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होम आइसोलेशन की प्रक्रिया पहले केवल डॉक्टरों के कुछ प्रकरणों पर लागू किया जाएगा।यह सफल होने पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों को प्रबंधन की सुविधा के अनुसार होम आइसोलेशन करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। होम आइसोलेशन हेतु मरीज के घर में अलग हवादार कमरा और शौचालय होने पर ही उन्हें होम आइसोलेशन की अनुमति दी जा सकती है। होम आइसोलेशन की संपूर्ण अवधि के दौरान जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस हेतु नियुक्त स्वास्थ्य कर्मी प्रतिदिन मरीज और उनके अटेंडेंट से फोन के माध्यम से संपर्क में रहेंगे।जिन मरीजो को होम आइसोलेशन में रखा जाएगा उनके घर में किसी बाहरी ब्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः निषेध रहेगा। इस हेतु घर के बाहर होम आइसोलेशन का स्टीकर भी चस्पा किया जाएगा। मरीज को सांस लेने में कठिनाई, सीने में लगातार दर्द या दबाव हो या चेहरे का नीला पडना, आल्टर्ड सेंसोरियम इत्यादि जैसे गंभीर लक्षण विकसित होने की सूचना पर उन्हें तत्काल समीपस्थ डेडीकेटेड हॉस्पिटल में पहुंचाने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी।

आइसोलेशन के निर्देशों का मरीज तथा उनके परिजनों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय स्तर पर निगरानी दलों की व्यवस्था किया जाएगा। यदि मरीज द्वारा आइसोलेशन प्रोटोकोल के किसी भी निर्देश की अवहेलना की जाती है तो उन पर महामारी अधिनियम व IPC की धारा 188 तत्काल कठोर कार्यवाही की जाएगी व उन्हें केयर सेंटर शिफ्ट किया जाएगा । इस संबंध में मरीज के परिजनों और पड़ोसियों की भी समुचित काउंसलिंग की जाएगी। आइसोलेशन की पूरी अवधि में यह मरीज से समुचित दूरी बनाते हुए भी उनका मनोबल बनाए रखने में सहयोग करेंगे।इस संबंध में दिए गए विस्तृत दिशानिर्देश का अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने कहा कि होम आइसोलेशन के संदर्भ में जिला स्वास्थ्य विभाग दिए गए निर्देशों के अनुरूप कार्य करेंगे।सर्वप्रथम जिला आईडीएसपी सर्विलेंस ऑफिस से स्वास्थ्य दल मरीज के घर का दौरा कर मरीज के स्वास्थ्य की स्थिति और होम आइसोलेशन हेतु उनके घर की उपयुक्तता की जांच करेंगे।यह सब जांच करने के बाद वे मरीज को बताएंगे कि मरीज होम आइसोलेशन में रह सकते हैं या नहीं।होम आइसोलेशन के लिए फिट पाए जाने पर ही मरीज को घर पर ही आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी।

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