रायपुर (खबरगली) छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ न्यायाधिकरण ने वक्फ संपत्ति पर कथित अवैध कब्जे के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। पीठासीन अधिकारी एवं जिला न्यायाधीश कमलेश कुमार जुरी तथा सदस्य हामिद हुसैन खान और वीके राजपूत की पीठ ने सर्वसम्मति से आदेश जारी करते हुए संबंधित कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर वक्फ संपत्ति खाली कर संबंधित वक्फ संस्था को कब्जा सौंपने का निर्देश दिया है।
मामला राजधानी रायपुर के सदर बाजार स्थित अंजुमन ए सैफी दाऊदी बोहरा जमात रायपुर की पंजीकृत वक्फ संपत्ति से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक सदर बाजार में स्थित मकान नंबर 923 और 924, रकबा 900 वर्गफुट, जबकि मकान नंबर 523 और 524 में निर्मित दुकान एवं गोदाम पर सुभाष चंद्र जैन, पिता उत्तम चंद जैन, प्रोपराइटर सूरज ज्वेलर्स के कब्जे का मामला सामने आया था।
वक्फ बोर्ड के आदेश को न्यायाधिकरण ने माना सही
वक्फ संपत्ति से कथित अवैध कब्जा हटाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने वक्फ अधिनियम की धारा 54 के तहत कार्रवाई की थी। बोर्ड की ओर से सुभाष चंद्र जैन के विरुद्ध वक्फ संपत्ति खाली करने का आदेश जारी किया गया था। इस आदेश के खिलाफ मामला वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष पहुंचा। सुनवाई के बाद न्यायाधिकरण की पीठ ने वक्फ बोर्ड द्वारा पारित आदेश को सही माना और कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर संपत्ति खाली कर संबंधित वक्फ संस्था को कब्जा सौंपने का आदेश दिया।
वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी
न्यायाधिकरण के इस आदेश के बाद छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने प्रदेश में वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण के मामलों में कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।
वक्फ अधिकरण के आदेश पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा कि यह आदेश वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिन वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं, उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अवैध कब्जों को हटाने के लिए नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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