रायपुर (खबरगली) छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग में चल रही पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्राथमिक शाला के हेड मास्टर से लेक्चरर पद पर पदोन्नति से संबंधित मामलों में अंतरिम आदेश जारी करते हुए 22 दिसंबर 2025 को हुई विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
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