प्रवासी श्रमिकों के अधिकार

नई दिल्ली (khabargali) केंद्र सरकार प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में सभी भवन तथा निर्माण मजदूरों के लिए एक विशिष्ट पहचान पत्र को अनिवार्य बनाएगी। यह पहचान-पत्र श्रमिक के आधार से जुड़ा होगा और ई-श्रम डेटाबेस में भी इसे संबद्ध किया जाएगा। श्रम सचिव आरती आहूजा ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इन सुधारों पर अगले सप्ताह विस्तृत जानकारी जारी की जा सकती है।