Advocate Anjinesh Anjay Shukla

रायपुर (खबरगली ) छत्तीसगढ़ में मॉल पार्किंग शुल्क को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। उच्च न्यायालय अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला की ओर से दायर उपभोक्ता मामले में छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायपुर ने अंबुजा सिटी सेंटर मॉल की अपील खारिज कर दी है। राज्य आयोग ने जिला उपभोक्ता आयोग के 22 अप्रैल 2026 के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें मॉल परिसर में आने वाले दोपहिया और चार पहिया वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूली को अनुचित बताते हुए निशुल्क पार्किंग से संबंधित निर्देश दिए गए थे।