Collectors will now grant Indian citizenship! Rules have changed in 8 states

नई दिल्ली (खबरगली ) केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकता (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 के तहत कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला कलेक्टरों को नागरिकता अधिनियम की धारा 6B के तहत नागरिकता आवेदनों की जांच और निर्णय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। नए नियम का उद्देश्य नागरिकता आवेदनों की प्रक्रिया को अधिक सरल और तेज करना बताया गया है। यह प्रावधान खास तौर पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए पात्र गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक आवेदकों के लिए लागू होगा।