Principal Secretary School Education Dr. Alok Shukla

विद्यालय फीस समिति द्वारा एक बार अधिकतम 8 प्रतिशत तक फीस की वृद्धि की जा सकती है

विद्यालय फीस समिति के निर्णय के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार जिला कलेक्टरों को

रायपुर (khabargali) छत्तीसगढ़ में संचालित किए जा रहे निजी स्कूलों के द्वारा ली जा रही मनमानी फीस पर कड़ाई से रोक लगाने के लिए राज्य शासन द्वारा राज्य के सभी कलेक्टरों को जिला स्तरीय फीस विनियमन समितियों का गठन करने और छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम-2020 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।