अब बकाया ऋण नहीं चुकाने पर होगी कुर्की, जमानतदार भी होंगे उत्तरदायी

Now, if the outstanding loan is not repaid, the property will be confiscated, the guarantors will also be held responsible. Strict action will be taken on the lines of land revenue against those who do not repay the loan on time, MCB. District Self-Employed Cooperative Development Committee Limited MCB, Chhattisgarh, Khabargali

समय पर ऋण न चुकाने वालों पर होगी भू-राजस्व की तर्ज में सख्त कार्रवाई 

रायपुर (खबरगली) जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित एमसीबी द्वारा संचालित राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सफाई कामगार वर्ग के हितग्राहियों को ट्रेक्टर-ट्रॉली, जीप-टैक्सी, पैसेन्जर वाहन, गुड्स कैरियर, स्वावलंबन दुकान सहित अन्य स्वरोजगार के लिए 30,000 से 5,00,000 लाख तक का ऋण मात्र 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान किया गया है । समिति द्वारा बताया गया है कि ऋण वसूली के लिए कार्यालय से कई बार पत्राचार कर व्यक्तिगत रूप से हितग्राहियों के निवास तक सूचना भेजी गई, लेकिन कई ऋण धारकों द्वारा जानबूझकर ऋण अदायगी में रुचि नहीं दिखाई गई है। ऐसे सभी बकायेदारों को अंतिम चेतावनी देते हुए सूचित किया जाता है कि यदि वे शीघ्र ही ऋण की बकाया राशि जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, एमसीबी के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित द्वितीय तल, कक्ष क्रमांक 20 में जमा नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध भू-राजस्व की भांति कुर्की की कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई ऋणधारक के साथ-साथ उनके द्वारा नामांकित जमानतदार के विरुद्ध भी समान रूप से कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए दोनों उत्तरदायी होंगे, वहीं समिति ने सभी ऋण धारकों से अपील की है कि वे ऐसी स्थिति से बचने के लिए तुरंत बकाया ऋण राशि जमा करें और शासन की कल्याणकारी योजनाओं को सफल बनाने में सहयोग दें ।

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