
बिलासपुर (khabargali) सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले के आरोपी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को जमानत दे दी है। कोर्ट ने पासपोर्ट जमा कराने समेत कुछ शर्तें भी रखी हैं। टुटेजा को ईडी के केस में राहत मिली है लेकिन शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू का केस लंबित होने के कारण वे जमानत के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। मंगलवार को जमानत आवेदन पर सुनवाई जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उजवल भुइयां की बेंच में हुई।
सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2025 को विशेष अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें टुटेजा के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।
हाई कोर्ट ने कहा था कि आरोप तय करने से पहले सरकार से अनुमति नहीं ली गई थी। धारा 197 के अनुसार, यदि कोई सरकारी अफसर अपने कार्य के दौरान किसी अपराध का आरोपी है, तो कोर्ट में मुकदमा चलाने के लिए पहले सरकार से मंजूरी लेना जरूरी होता है।
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