छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, अब केंद्र के समान मिलेगा 55% महंगाई भत्ता, आदेश जारी…

Big gift to the government employees of Chhattisgarh, now they will get 55% dearness allowance like the center, order issued… Chhattisgarh News Raipur News khabargali

रायपुर (Khabargali) छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शासकीय सेवकों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के बाद वित्त विभाग ने सोमवार को महंगाई भत्ते (DA) में 2% बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। अब प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। 

इसको लेकर वित्त विभाग ने प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त और कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक, सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को 1 सितंबर 2025 से 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए 6% बढ़कर 252% हो जाएगा।

आदेश की प्रमुख बातें

निर्धारित महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान सितंबर 2025 के वेतन (जो अक्टूबर में देय होगा) से किया जाएगा। महंगाई भत्ते की गणना केवल मूल वेतन के आधार पर होगी। इसमें विशेष वेतन और व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं किया जाएगा। महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9 (21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा।


महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।


यह आदेश यूजीसी, एआईसीटीई तथा कार्यभारित और आकस्मिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक नहीं होगा


 

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