7.27 लाख तक सालाना आय पर आयकर देने की जरूरत नहीं : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

No need to pay income tax on annual income up to 7.27 lakhs, Finance Minister Nirmala Sitharaman,khabargali

उडुपी (कर्नाटक)/ख़बरगली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग के लोगों को कई कर लाभ दिये हैं। इसमें 7.27 लाख सालाना आय वाले लोगों को आयकर से छूट शामिल है। सीतारमण ने कहा कि जब 2023-24 के केंद्रीय बजट में सात लाख रुपये तक की कमाई वालों के लिए आयकर छूट प्रदान करने का फैसला किया गया था, तब कुछ तबकों में संदेह था कि सात लाख रुपये से कुछ अधिक की कमाई वाले का क्या होगा।

वित्त मंत्री ने कहा, इसलिए, हमने यह पता लगाने के लिये कि आप प्रत्येक अतिरिक्त एक रुपये के लिये किस स्तर पर कर का भुगतान करते हैं, एक टीम के रूप में बैठकर विचार किया... उदाहरण के लिये 7.27 लाख रुपये के लिये, अब आप कोई कर नहीं देते हैं। आप तभी कर देते हैं, जब कमाई इससे ऊपर होती है। उन्होंने कहा, आपके पास 50,000 रुपये की मानक कटौती भी है। नई योजना के तहत, शिकायत यह थी कि कोई मानक कटौती नहीं थी। यह अब दी गई है। हम भुगतान दर और अनुपालन पक्ष में सरलता लाये हैं।