सीबीडीटी

नई दिल्ली (khabargali) आधार कार्ड धारकों को 30 जून तक अपने कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना होगा। अगर आपने इसे अभी तक लिंक नहीं किया है, तो आप इसे अभी कर सकते हैं वर्ना 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दी है। हालांकि, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा कई दंड की घोषणा की गई है। 30 जून, 2022 तक दस्तावेजों को लिंक करने पर 500 रुपये वसूल किए जाएंगे और उसके बाद इसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया जाएगा।