संपत्ति कर में अब मिलेगी 5% छूट

रायपुर (खबरगली) नगर निगम क्षेत्र में 30 सितंबर 2026 तक संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) जमा करने वाले करदाताओं को अब 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। निगम ने पूर्व में दी जा रही 6.25 प्रतिशत की छूट को समाप्त कर दिया है। राजस्व अधिकारियों के अनुसार, यह छूट केवल उन हितग्राहियों को मिलेगी जो वित्त वर्ष 2026-27 का पूरा संपत्ति कर एकमुश्त जमा करेंगे।