Secretary DD Singh

रायपुर (khabargali) छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा आदेश के अनुसार अब ईओडब्ल्यू व एसीबी की जांच से पहले राज्य शासन की अनुमति आवश्यक है. भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 में धारा 17 (ए) के अनुसार किसी लोक सेवक के द्वारा शासकीय कृत्य या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई शिकायतों या किए गए विनिश्चय के संबंध में अपराधों की जांच या पूछताछ या अन्वेषण किसी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना राज्य शासन की पूर्वानुमोदन के नहीं किया जा सकता है।