car owners will get a big relief. hindi news latest news khabargali

नई दिल्ली (खबरगली) केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग को लेकर बड़े बदलाव की घोषणा की है। अब यदि किसी वाहन में फास्टैग नहीं है या उसका बैलेंस कम है तो टोल पर दोगुना शुल्क नहीं देना होगा। इसके बजाय वाहन चालक सिर्फ 1.25 गुना टोल शुल्क का भुगतान कर सकता है। इसके लिए अब UPI से भी पेमेंट करने की सुविधा उपलब्ध होगी। यह नया नियम 15 नवंबर 2025 से लागू होगा।

नए नियम से मिलेगी बड़ी राहत