बाबा रामदेव ने कुछ यूं करोड़पति बनने की दी गारंटी, अब SEBI लेगा एक्शन

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नई दिल्ली (khabargali) शेयर बाजार को रेग्युलेट करने वाली संस्था सेबी ने योगगुरु रामदेव की कंपनी रुचि सोया को नोटिस जारी किया है. नोटिस में सेबी ने रुचि सोया से यह बताने के लिए कहा है कि योगगुरु रामदेव ने नियामक मानदंडों का उल्लंघन क्यों किया. आपको बता दें कि रामदेव की पतंजलि ने दिवाला प्रक्रिया के जरिए साल 2019 में रुचि सोया का अधिग्रहण किया था. ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है.

क्या है मामला

शेयर बाजार और कॉरपोरेट की दुनिया की बारीकियां सीख रहे बाबा रामेदव से एक गलती हो गई है. अपने समर्थकों के बीच एक योग सत्र के दौरान बाबा रामेदव ने करोड़पति बनाने की गारंटी दे दी है.

बाबा का वीडियो वायरल हुआ

इस बारे में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बाबा रामदेव हाल में एक योग सत्र के दौरान अपने समर्थकों से कहते हैं, ' आप लोग डीमैट अकांउट खुलवाएं और रुचि सोया के शेयरों में पैसा लगाएं. आप करोड़पति बन जाएंगे इस बात की मेरी पूरी गारंटी है.' अब, क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? मैं करोड़पति बनने का मंत्र दूंगा. मैंने अभी-अभी शेयर बाजार में निवेश करने के तरीके सीखे हैं. शेयरों में व्यापार करने के लिए, एक डीमैट खाते की आवश्यकता होती है. इसलिए, आज ही एक डीमैट खाता खोलें.” वीडियो में रामदेव आगे कहते हैं, “जब मैं आपको बताऊं तो अपने डीमैट खाता में रुचि सोया के शेयर खरीदें. रुचि सोया के बाद पतंजलि आयुर्वेद के शेयर खरीदें.” पतंजलि का आकलन किसी भी एजेंसी से करवा लें, मार्केट कैप हजारों करोड़ में होगा। इसलिए, जो कोई भी पतंजलि और रुचि सोया के शेयरों में निवेश करता है, उसे करोड़पति बनने से नहीं रोका जा सकता है। यह गारंटी मैं आपको दे रहा हूं।” आपको यहां बता दें कि पतंजलि अभी शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है लेकिन कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में एंट्री का ऐलान कर चुकी है. ऐसा माना जा रहा है कि पतंजिल अगले साल शेयर बाजार में लिस्टेड हो जाएगी.

क्या हैं नियम

असल में इस तरह की गारंटी की बात करना सेबी के नियमों के ख‍िलाफ है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के नियमों के मुताबिक किसी कंपनी के अध‍िकारी या कंपनी की तरफ से निवेशकों को लुभाने वाले ऐसे बयान नहीं दिए जा सकते. शेयरों के बारे में कोई भी व्यक्ति किसी को ऐसे सलाह नहीं दे सकता.अगर कोई व्यक्ति लोगों को किसी शेयर में निवेश की सलाह दे रहा है तो उसे SEBI में रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार होना चाहिए. SEBI का इतिहास रहा है कि उसने ऐसे मामलों में सख्ती बरती है. साल 2017 में ऐसे ही एक मामले में सेबी ने इमामी के चेयरमैन आर.एस. अग्रवाल पर 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. सेबी के पास है पावर कानूनविदों का कहना है कि सेबी के पास इस मामले में काफी पावर है और वह ऐसे बयान देने वाली कंपनियों या अध‍िकारियों पर जुर्माना लगा सकता है या उन्हें चेतावनी जारी कर सकता है. गौरतलब है कि रुचि सोया को पतंजलि समूह ने साल 2019 में खरीदा था. शेयर बाजार में किसी भी कंपनी में निवेश या ट्रेडिंग जोख‍िम से भरा होता है और कोई भी यह गारंटी नहीं ले सकता है कि भविष्य में इसमें फायदा होगा ही. सेबी के नियमों के मुताबिक कोई भी कंपनी निवेशकों को निश्चित रिटर्न मिलने की गारंटी भी नहीं दे सकती. कई मीडिया रिपोर्ट में तो कहा गया है कि सेबी बाबा रामेदव के इस वीडियो पर संज्ञान ले चुका है और उसने इस पर बाबा रामेदव से सफाई मांगी है. बाबा रामदेव के इस बयान की टाइमिंग को भी काफी गंभीरता से देखा जा रहा है क्योंकि रुचि सोया का फॉलो ऑन पब्ल‍िक ऑफर आना है. बिजनेस टुडे ने इस बारे में बाबा रामेदव की मीडिया टीम को ई-मेल कर जानकारी मांगी है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है.