कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी..8 जून से खुल सकेंगे मॉल और रेस्टोरेंट
नई दिल्ली (khabargali ) देश में कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन को सरकार ने 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है. हालांकि इस बार सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर मॉल और रेस्टोरेंट को भी खोलने की इजाजत दे दी है. अब 8 जून से मॉल और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे. गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों को फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए. ये दिशानिर्देश 1 जून, 2020 से लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे. गौरतलब है कि कोरोनावायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशभर में 25 मार्च से ही लॉकडाउन जारी है. फिलहाल लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है जो 31 मई को खत्म हो रहा है. लॉकडाउन 5.0 के लिए सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके मुताबिक, आने वाले दिनों में लॉकडाउन से तीन चरणों में धीरे धीरे ढील भी दी जाएगी। जारी गाइडलाइन के मुताबिक, पहले फेज में धार्मिक स्थल और सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल्स 8 जून, 2020 से खोले जाएंगे लेकिन इसके साथ शर्तें भी लागू रहेंगी। जाहिर है कि लॉकडाउन-5 अब केवल कंटेनमेंट जोन में ही 30 जून तक रहेगा। जानें कैसे मिलेंगी चरणबद्ध राहतें...
पहले फेज में राहत
इसमें आठ जून के बाद धार्मिक स्थल/इबादत की जगहें, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सेवाएं, शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे।
दूसरे फेज में राहत
स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट खुल सकेंगे लेकिन इनके बारे में राज्य सरकारों से सलाह लेने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।
तीसरे फेज में राहत
इस फेज में इंटरनेशनल फ्लाइटों, मेट्रो रेल सेवाओं, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी बाकी जगहों को आम लोगों के लिए खोने जाने की बात कही गई है। इसी चरण में सामाजिक, राजनीतिक रैलियां, स्पोर्ट्स इवेंट, अकादमिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जमावड़े शुरू किए जाने की बात है। हालांकि इन्हें शुरू करने का फैसला हालात का जायजा लेने के बाद ही होगा।
रात का कर्फ्यू जारी रहेगा
जारी गाइडलाइन के मुताबिक, रात का कर्फ्यू जारी रहेगा लेकिन जरूरी सेवाओं के लिए कर्फ्यू का नियम लागू नहीं होगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अब तक लॉकडाउन के दौरान यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक लगा रहता था। हालांकि रात को धारा 144 के साथ सख्त पाबंदी लागू रहेगी।
एक से दूसरे राज्य में आवाजाही की छूट
एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। यही नहीं राज्य में भी लोग एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कहीं आने जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने या ई-परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी।
कंटेनमेंट जोन में लागू रहेंगी सख्त पाबंदियां
कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन का पांचवां चरण लागू रहेगा। इन जोनों का निर्धारण जिला प्रशासन स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर लेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल बेहद जरूरी गतिविधियों की ही अनुमति होगी। मेडिकल इमरजेंसी सेवा और आवश्यक आपूर्ति को छोड़कर इन इलाकों में लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। यही नहीं कंटेनमेंट जोन में मरीजों की पहचान के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी होगी। सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर निगरानी का काम करेंगे और जरूरी कदम उठाएंगे।
बफर जोन राज्य सरकारें निर्धारित करेंगी
केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में राज्य सरकारें को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान करेंगी। बफर जोन में ऐसे इलाके होंगे जहां कोरोना संक्रमण के नए मामलों के आने का खतरा ज्यादा है। बफर जोन के अंदर भी पाबंदियां जारी रखी जा सकती हैं। राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकती हैं जबकि कुछ पर प्रतिबंधों को लागू भी कर सकती हैं।
देश में अब तक कुल 1,73,763 मरीज
देश में कोरोनावायरस का प्रकोप थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शनिवार सुबह तक देश में अब तक कुल 1,73,763 मरीज सामने आए हैं, जबकि 4971 लोगों की मौत हो चुकी है. 24 घंटे में सबसे ज्यादा नए केस और सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं. पिछले 24 घंटे में 7964 नए मामले सामने आए हैं वहीं 265.लोगों की मौत हो चुकी है, हालांकि पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा मरीज 11,264 रिकवर हुए हैं अब तक 82370 मरीज इस बीमारी को मात देने में सफल भी हुए हैं. वहीं रिकवरी रेट की बात करें तो वह बढ़कर 47.40 फीसदी हो गई है.
- Log in to post comments