होली के लिए गाइड लाइन जारी.. पढ़ें पूरी खबर
दुर्ग (khabargali) छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीजों की संख्या में आ रही विस्फोटक संख्या के बीच अब रंगों के त्योहार होली पर कोरोना की छाया पड़ रही है। रायपुर के बाद दुर्ग ही सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित जिला है। आशंका है कि होली में कोरोना का खतरा और बढ़ सकता है। लिहाजा दुर्ग कलेक्टर ने कोरोना को लेकर नयी गाइडलाइन जारी की है। जो 28 मार्च 2021 से रंगपंचमी 5 अप्रैल 2021 तक प्रभावशील रहेगा। जानकारी के अनुसार कोरोना के मद्देनजर अन्य जिलों से भी इसी तरह का आदेश जारी हो सकता है। वहीं खबर है कि बस्तर कलेक्टर ने भी कहा है कि अगर कोरोना के केस बढ़े तो होली पर्व पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने भी होली मिलन सहित इस त्योहार से जुड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि बिहार सरकार ने 22 मार्च से स्कूलों को भी बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है।
दुर्ग में लगाए गए होली पर यह प्रतिबंध
जिला प्रशासन ने होली के दौरान तमाम सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाते हुए चौक-चौराहों पर नगाड़ा बजाने, मिलन समारोह आयोजित करने के साथ होलिका दहन के दौरान सरकार की एडवायजरी का पालन अनिवार्य कर दिया है। इसमें लापरवाही बरतने पर आयोजकों पर कार्रवाई होगी। कोरोना के मद्देनजर सामूहिक होली मिलन पर भी रोक लगायी गयी है, तो वहीं टेंट, माइक, डीजे, फाग गीत और नगाड़ा बजाने को भी प्रतिबंधित किया गया है। होली में एक साथ सिर्फ 5 लोग ही घूम सकते हैं। इस दौरान डीजे बजाना, लाउड स्पीकर और अन्य वाद्य यंत्रों पर नियमानुसार ही इस्तेमाल की इजाजत होगी।होलिका दहन के दौरान भी कोरोना के नियमों का पालन करना जरूरी होगा, नहीं तो आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी। होली के दिन तेज रफ्तार गाड़ी चलाने, अधिक साउण्ड वाले सायलेंसर की गाड़ियां प्रतिबंध के अलावा शराब पीकर गाड़ी चलाने और दो पहिया वाहनों में 3 सवारी बैठाना प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा दुकानों में भीड़ नहीं लगाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा।
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