Breaking: राजधानी में खुलेंगे होटल,रेस्टोरेंट, क्लब और बार,कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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रायपुर (khabargali) कलेक्टर डॉ.एस. भारतीदासन ने राजधानी रायपुर में अन्य गतिविधियों को छूट दी है। होटल,रेस्टोरेंट, क्लब और बार रात्रि 10 बजे तक खुलेंगे। आउटसाइड डाइनिंग की भी अनुमति होगी,किंतु डायनिंग हॉल रूम में बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्टोरेंट ऑनलाइन/टेलिफोनिक ऑर्डर फॉर होम डिलीवरी और टेक अवे को प्राथमिकता देंगे। क्लब,रेस्टोरेंट, होटल एवं रेस्टोरेंट से डिलीवरी का समय पूर्व अनुसार रात्रि 9 बजे तक और आम जनता ग्राहक के लिए व्हाट्सएप होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10 बजे तक ही रहेगा। होटलों में इन हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन स्वयं के रेस्टोरेंट के उपयोग की अनुमति रहेगी। प्रतिदिन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा इस दौरान होटल,रेस्टोरेंट, होम डिलीवरी और थोक माल/ वेयरहाउस/कार्गो/ फल/ सब्जी की लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समय में रहेगी। प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जाएगा। इस दौरान केवल अस्पताल,क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप और इस आदेश की ओर से निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य की दुकानें, एलपीजी, पेट शॉप ,न्यूज़पेपर, दूध,फल, सब्जी और अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की अनुमति होगी। शासकीय कार्यालय पूर्ववत खुलेंगे। सभी जिलों में धारा 144 लागू रहेगी। सिनेमा हॉल, मॉल, पार्क, कोचिंग क्लास, चौपाटी आदि बंद रहेंगे। सभी प्रकार की रैली, सभा और जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा।

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