ख़ुशख़बरी: केंद्र सरकार ने दी आज से सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति, पहले यहाँ जानिए कहाँ- क्या खोल सकते है

Lockdown 2.0 khabargali, shop open

निगम क्षेत्रों से बाहर वाले इलाके में स्थित बाजार परिसरों की दुकानों को खोलने की इजाजत

निगम क्षेत्र में मार्केट परिसर में मौजूद दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी

हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है

नई दिल्ली/ रायपुर (khabargali) लॉकडाउन 2.0 के चलते लगभग एक महीने बाद आम जनता को राहत देने ने शुक्रवार मध्य रात्रि के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तो के साथ शनिवार से देशभर में सभी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टनर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है।इसमें गैर जरूरी सामान की दुकानें भी शामिल है। इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए पहले से जारी जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। लेकिन शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कांप्लेक्स को खोलने की अनुमति अभी नहीं दी गई है।

पवित्र महीना रमजान को ध्यान रखा

गृह मंत्रालय का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब इस्लाम धर्म का पवित्र महीना रमजान शनिवार से शुरू हो रहा है। शुक्रवार मध्य रात्रि के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह आदेश 15 अप्रैल को जारी दिशानिर्देशों (धारा 14) में संशोधन है जिसके तहत 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों की छूट दी गई थी।  राहत भरे इस फैसले से उम्‍मीद है कि कारोबार एक बार फिर पटरी पर आएगा। आपको बता दें कि एक महीने से जारी लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद रहने से व्‍यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है।

आज से देशभर में ये दुकानें खुलेंगी...

1. देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वो दुकानें, जो शॉप्स एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं उन्हें शनिवार से खोला जा सकता है.

2. गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के नजदीक बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है. जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों.

3.नगर निगमों और नगर पालिकाओं के बाहर स्थित रजिस्टर्ड मार्केट भी आज से खुल सकेंगे. हालांकि दुकानों में सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारी ही काम कर सकेंगे. सभी को मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में रहना होगा.

4.गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक नॉन हॉटस्पॉट एरिया में आज से सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खोले जा सकेंगे. यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना जरूरी है.

5.ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण इलाकों में भी सभी दुकानों को गृह मंत्रालय की शर्तों के अनुसार खोला जा सकता है.

6. शहरी इलाकों में आवासीय कॉलोनियों के पास बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों में गैर-जरूरी चीजें और सेवाएं भी आज से शुरू की जा सकती हैं.

7. ग्रामीण इलाकों के सभी तरह की दुकानों में गैर-जरूरी चीजों और सेवाएं भी आज से शुरू हो सकती हैं.

8. नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर के मार्केट कॉम्प्लेक्स को भी आज से खोलने की अनुमति है.

9.कोरोनावायरस लॉकडाउन के बीच आज से आस-पड़ोस की सभी छोटी दुकानों को भी खोलने के इजाजत दी गई है.

इन सेवाओं पर अब भी रहेगी पाबंदी...

1. नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर मल्टी-ब्रांड और सिंगल ब्रांड के मॉल में दुकानें नहीं खुलेंगी.

2. नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर बाजार परिसरों, मल्टी-ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल की दुकानें फिलहाल नहीं खोली जा सकेंगी.

3. सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे.

4. बड़ी दुकानें, ब्रांड और हफ्ते में एक दिन लगने वाले मार्केट बंद रहेंगे. 

इन आदेशों का पालन करना होगा

पालन आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन दुकानों में 50 फीसद कर्मचारी ही काम करेंगे। उन्हें शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए मास्क पहनना अनिर्वाय होगा और लॉकडाउन की शर्तो का पालन करना होगा।

हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं

 कोरोना हॉटस्‍पॉट और कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों को अभी खोलने की छूट नहीं मिली है।गौरतलब है कि देश मे लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा।

आदेश की कॉपी सलग्न है।

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