Lotte Choco Pie बिक्री पर लगा प्रतिबंध, नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई

Ban imposed on Lotte Choco Pie sales; action to be taken if rules are violated. Hindi news latest news khabargali

दुर्ग(खबरगली) खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने लोट्टे चोको पाई के एक बैच को जांच में असुरक्षित पाए जाने के बाद दुर्ग जिले में इसकी बिक्री, भंडारण और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में संबंधित उत्पाद में निर्धारित सीमा से अधिक परिरक्षक (Preservative) पाए गए हैं। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत उत्पाद को असुरक्षित घोषित किया गया है।

खाद्य परीक्षण में मिली अनियमितता 

जानकारी के अनुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला दुर्ग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लोट्टे चोको पाई ब्रांड-लोट्टे, पैक 672 ग्राम का नमूना जांच के लिए खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कैली लैब प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल (मध्यप्रदेश) भेजा गया था। जांच रिपोर्ट क्रमांक आर-0565/2026 (10565/10/07/2026) दिनांक 21 जुलाई 2026 के अनुसार खाद्य उत्पाद में निर्धारित सीमा से अधिक परिरक्षक की मात्रा पाई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने इस उत्पाद के संबंधित बैच को असुरक्षित घोषित कर दिया। जांच में उत्पाद का बैच क्रमांक एनएम10डीसी2 पाया गया है। इस बैच की निर्माण तिथि 10 अप्रैल 2026 और समाप्ति तिथि 9 अप्रैल 2027 दर्ज है।

बिक्री, भंडारण और वितरण पर रोक जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार दुर्ग जिले के सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों, वितरकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को संबंधित बैच वाले लोट्टे चोको पाई की बिक्री, भंडारण और वितरण तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया है कि यदि उनके पास उक्त बैच का स्टॉक उपलब्ध है तो उसे तत्काल बाजार से वापस मंगाने की प्रक्रिया पूरी करें। साथ ही इसकी जानकारी आयुक्त, खाद्य सुरक्षा और संबंधित कार्यालय को निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करानी होगी। वापस मंगाए गए उत्पाद का निपटान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। 

उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

 खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला दुर्ग को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऐसे खाद्य व्यवसायियों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने को कहा गया है, जो प्रतिबंध के बावजूद इस बैच के उत्पाद की बिक्री या वितरण करते पाए जाएंगे। विभाग संबंधित बैच के स्टॉक की उपलब्धता और वापसी प्रक्रिया की निगरानी करेगा। इसके बाद इसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी।

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