पलाश चंदेल को हाईकोर्ट ने बड़ी दुष्कर्म, एससी-एसटी एक्ट समेत सभी आरोपों से बरी किया

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बिलासपुर (khabargali) विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पलाश चंदेल पर लगे दुष्कर्म एससी-एसटी एक्ट समेत सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। मामले में जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है।

गौरतलब है कि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल के खिलाफ आदिवासी शिक्षिका से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने व गर्भपात करवाने का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में बीते दिनों से आरोपी पलाश फरार था, जिसके बाद आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।हालांकि हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद पलाश चंदेल को थाने से बांड पत्र भरवाकर छोड़ा गया था। वहीं, अब हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट में आदिवासी महिला द्वारा लगाए आरोप साबित नहीं होने पर सभी आरोप को खारिज कर दिया है।

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