फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत,आगे भी जांच जारी

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नई दिल्ली(khabargali)। ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के ख़िलाफ़ प्रतिस्पर्धा आयोग की जाँच जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच को इन दोनों कंपनियों ने चुनौती दी थी.

दोनों कंपनियों पर प्रतिस्पर्धा क़ानूनों के उल्लंघन का आरोप है और प्रतिस्पर्धा आयोग इसकी शुरुआती जांच कर रहा है.

चीफ़ जस्टिस एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि जांच को चुनौती देने का मतलब एफ़आईआर दर्ज किए जाने से पहले ही नोटिस पाने की इच्छा जताना है.

सुप्रीम कोर्ट ने फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन को प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच में सहयोग करने के लिए भी कहा है. इस बेंच में चीफ़ जस्टिस के अलावा जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस सूर्य कांत भी शामिल हैं.

सुनवाई के दौरान फ्लिपकार्ट की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि प्रतिस्पर्धा आयोग के सवालों के जवाब देने की मियाद 9 अगस्त को ख़त्म कर रही है.

इसके बाद बेंच ने फ्लिपकार्ट को दी गई मोहलत चार हफ़्तों के लिए बढ़ा दी. हालांकि सीसीआई का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया.

तुषार मेहता ने कहा कि इन कंपनियों को एक हफ़्ते का वक़्त दिया जाना चाहिए क्योंकि कोरोना काल में ज़्यादातर लोग इन्हीं कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन खरीदारी कर रहे थे.

कर्नाटक हाई कोर्ट ने 23 जुलाई को अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की सीसीआई जांच को रुकवाने के लिए दायर की गई याचिका खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट ने इन कंपिनयों को ये कहा था कि अगर उन्होंने क़ानून का कोई उल्लंघन नहीं किया है तो उन्हें जांच से घबराना नहीं चाहिए.