रायपुर (खबरगली) साहूकारी का कारोबार करने वालों की परेशानी बढ़ गई है। साहूकारी लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पा रहा है। कभी ओटीपी नहीं मिलता है, तो कभी दस्तावेज अपलोड नहीं हो रहे हैं। इससे परेशान कारोबारियों को तहसील कार्यालय का चक्कर काटना पड़ रहा है। कई सराफा कारोबारी साहूकारी का काम भी करते हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग ने लाइसेंस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा साहूकारी लाइसेंस के लिए राजस्व विभाग की ओर से पोर्टल पर ई-कोर्ट प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है। पोर्टल में तकनीकी खराबी के चलते लाइसेंस जारी नहीं हो पा रहे हैं।
कभी ओटीपी नहीं मिलता, तो कभी आधार-पैन कार्ड अपलोड नहीं हो रहा है। कोर्ट चयन में त्रुटि और आवेदन के पेंडिंग रहने जैसी समस्याओं से व्यापारियों को बार-बार तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू ने राजस्व मंत्री को पत्र लिखकर इन समस्याओं को दूर करने की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि एनआईसी और राजस्व विभाग की तकनीकी टीम को निर्देशित कर revenue.cg.nic.in पोर्टल की खराबियों को जल्द दूर किया जाए। जब तक पोर्टल सुचारू रूप से काम नहीं करता है, तब तक ऑफलाइन नवीनीकरण की वैकल्पिक व्यवस्था जारी रखी जाए।
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