अनलॉक-1 में मस्जिद, मदरसा, दरगाह और कब्रिस्तान के लिए राज्य वक्फ बोर्ड ने जारी की एडवाइजरी

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रायपुर (khabargali) कोरोना वायरस के चलते देश में लागू अनलॉक-1 के पहले चरण में धार्मिक स्थल 8 जून से खुल जाएंगे। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने आज प्रदेश की समस्त मस्जिद, मदरसा, दहगाह, कब्रिस्तान के लिए एडवाइजरी जारी की। राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री सलाम रिजवी ने उक्त संस्थाओं के सदर एवं कमेटी के मेम्बरान को जारी एडवाइजरी के नियमों का पालन करने की अपील की है।

राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री सलाम रिजवी ने कहा है कि कोविड-19 के लिए तय नियमों का पालन करने से ही संक्रमण को रोका जा सकता है। सभी सहयोग प्रदान करें और दुआ करें कि कोरोना वायरस से हिन्दुस्तान की आवाम को महफूज हो और जल्द से जल्द दुनिया से कोरोना वायरस पूरी तरह खत्म हो। मस्जिदों और मदरसों के लिए जारी एडवाईजरी में कहा गया है कि मस्जिदों से मुसल्ला, जानमाज, चटाई, दरी हटा दी जाए, फर्श पर नमाज अदा की जाए। सभी वक्त की नमाज के बाद फर्स को विशेष रूप से साफ कराया जाए। मस्जिदों में टावेल न रखी जाए और वजूखाना, टॉयलेट के उपयोग से बचे। मस्जिदों के हौंज खाली रखें। हैण्ड वाश, साबुन आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए। थर्मल स्कैनर उपकरण की व्यवस्था कर आने वालों की थर्मल स्कैनिंग की जाए। आम जमाती मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए वजू अपने-अपने घरों से बनाकर आएं। आम जमाती स्वयं की टोपी, तस्बीह आदि का उपयोग करें। मास्क का उपयोग अवश्य किया जाए। जमाती सभी वक्त की सिर्फ फर्ज नमाजें मस्जिदों में अदा करें। सुन्नत और नवाफिल नमाजें अपने-अपने घरों में अदा करें। 10 वर्ष तक के बच्चे और 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के बुजुर्ग अपने-अपने घरों में ही नमाज अदा करें। नमाज के बाद मुसाफा, हाथ मिलाने, गले मिलने से बचें, भौतिक दूरी के नियमों का पालन भी किया जाए। यदि किसी व्यक्ति को या उसके परिवार के किसी सदस्य को सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, कमजोरी, कफ आदि के लक्षण हो, तो वह मस्जिद में न आए, क्योंकि इससे संक्रमण एक-दूसरे में तेजी से फैलता है। मस्जिद में जाते-आते समय भीड़ जमा न करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। स्वयं के चप्पल, जूते मस्जिद के बाहर सुरक्षित स्थान पर व्यवस्थित रूप से रखें। शासन-प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी सभी दिशा-निर्देशों का अनिवार्यतः पालन किया जाए। दरगाह और कब्रिस्तान के लिए जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि दरगाह और कब्रिस्तान में भीड़ जमा ना की जाए, फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। दरगाह में चादर, मजार को हाथ ना लगाएं, दूर से ही जियारत करें। फातेहा दूर से पढ़ें। फर्श की लगातार साफ-सफाई करें, हैण्ड वाश और साफ-सफाई की व्यवस्था रखी जाए। थर्मल स्कैनर उपकरण की व्यवस्था कर आने वालों की थर्मल स्कैनिंग की जाए और मास्क का उपयोग अनिवार्यतः करें। दरगाह परिसर के अंदर और बाहर की दुकानों, स्टॉल आदि में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए।

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