Big news: कोरोना के चलते रायपुर जिला प्रशासन ने लिए ये महत्वपूर्ण निर्णय..अपडेट खबर

Korona virus  khabargali

रायपुर (khabargali) कोरोना वायरस के मद्देनजर राजधानी में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ली गई प्रेसवार्ता में प्रदेश शासन द्वारा लिए अहम निर्णयों की सूचना अधिकृत रूप से दी गई है। रायपुर में भी एक व्यक्ति को कोरोना वायरस पाॅजीटिव होने की पुष्टि की गई है। प्रेसवार्ता में वरिष्ठ अधिकारियों तथा गणमान्य नागरिकों द्वारा रायपुर की जनता से कोरोना वायरस से बचाव हेतु सुरक्षा के सभी एहतियात बरतने तथा इस महामारी के संबंध में भी किसी भी प्रकार की अपुष्ट/भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से प्रसारित न करने की अपील की गई हैं तथा निम्न बन्दुओं पर चर्चा कर तय किया गया कि -

1.जिला रायपुर में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभी, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल कार्यक्रम के आयोजन, अवांछित विचरण, सार्वजनिक संस्थानों में वैवाहिक तथा अन्य आयोजन, क्लब हाउस, एसोसिएशन बिल्डिंग आदि को प्रतिबंधित किया जाता है।

2. यदि किसी व्यक्ति को लेकर पर्याप्त कारण/जानकारी या यह मानने के लिए वह कोरोना वायरस से संक्रमित है या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है, जो संक्रमित हो सकता है। तो यह अनिवार्य होगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा तत्काल सहयोग कर सारी जानकारी घोषित करें एवं सभी सहयोग निगरानी दल को देगा और निगरानी दल के द्वारा दिए गए मौखिक एवं लिखित निर्देशों को शब्दशः पालन करना अनिवार्य होगा।

3. निगरानी जांच निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और ईलाज से संबंधित है और ऐसे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आये हुये अन्य व्यक्ति पर लागू हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो निवारण या ईलाज के इन उपयोग या सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 के दण्ड के लिए भागी होगा।

4. शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1-26/2020/17-1 दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत उल्लेख है कि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा जारी उक्त पत्रान्तर्गत कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अतः किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

5. संक्रमण से बचाव हेतु जिला रायपुर में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु समता कालोनी, चैबे कालोनी, गुढियारी क्षेत्र को सतत् निगरानी में रखा गया है।

6. जिला रायपुर अंतर्गत आने वाले सर्व दुकानों, रेस्टोरेंट, क्लब, बार, मदिरा दुकान, एसोसिएशन बिल्डिंग आदि को दिनांक 31 मार्च 2020 या आगामी आदेश पर्यन्त तक अनिवार्य रूप से बंद करने हेतु आदेशित किया गया है।

7. जिला रायपुर में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु जिला रायपुर की समस्त नगरीय सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी माॅल, सुपर मार्केट, बिग बाजार एवं ऐसे ही समरूप संस्था जहां अधिक भीड़ एकत्रित होती है या भीड़ एकत्रित होने की संभावना है, को दिनांक 31 मार्च 2020 या आगामी आदेश पर्यन्त तक अनिवार्य रूप से बंद रखने हेतु आदेशित किया गया है।

पुलिस नियंत्रण कक्ष रायपुर में पत्रकार वार्ता लेकर उक्त जानकारी दी गई जिसमें श्री आरिफ एच शेख वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर, श्री डाॅ. एस भारतीदासन कलेक्टर रायपुर, श्री विनित नंदनवार अतिरिक्त कलेक्टर रायपुर, श्री प्रफुल्ल ठाकुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, श्री पंकज चन्द्रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध रायपुर, श्री तारकेश्वर पटेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रायपुर, श्री प्रणव सिंह एस.डी.एम. रायपुर, श्री सुनील शर्मा नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चैक रायपुर, श्री अभिषेक माहेश्वरी नगर पुलिस अधीक्षक उरला रायपुर उपस्थित रहे।

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