अगर सर्विस चार्ज लिया तो इसकी शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन- 1915 पर दर्ज करा सकते हैं
CCPA ने जारी की गाइडलाइन, जानिए इससे जुड़े नियम
नई दिल्ली (khabargali) होटल और रेस्तरां अब ग्राहकों से खाने के बिल पर सेवा शुल्क नहीं ले सकेंगे. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने सोमवार को होटल और रेस्तरांओं को खाने के बिल में स्वत: लगने वाला सेवा शुल्क जोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया है. होटल और रेस्टोरेंट अब सर्विस चार्ज नहीं वसूल पाएंगे. CCPA ने रेस्टोरेंट में खाने के बिल में अपने आप जुड़ने वाले सर्विस चार्ज पर रोक लगा दी है. इतना ही नहीं, CCPA ने कहा है कि अगर होटल या रेस्टोरेंट द्वारा इस आदेश के बाद भी सर्विस चार्ज वसूला जाता है तो आप इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
इस गाइडलाइन में साफ किया गया
पिछले कुछ समय से होटल और रेस्टोरेंट द्वारा वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज पर लगातार बहस हो रही थी. बढ़ती शिकायतों के बीच CCPA ने सर्विस चार्ज पर रोक लगाते हुए गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइन में कहा गया है, “कोई भी होटल या रेस्टोरेंट बिल में अपने आप या डिफ़ॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते.” इसमें यह भी कहा गया है कि किसी अन्य नाम से सर्विस चार्ज की वसूली नहीं होनी चाहिए.
सर्विस चार्ज देने के लिए नहीं किया जा सकेगा बाध्य
कोई भी होटल या रेस्टोरेंट किसी कस्टमर को सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है. उन्हें कस्टमर को स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि सर्विस चार्ज स्वैच्छिक, वैकल्पिक और कस्टमर के विवेक पर निर्भर है. इसका मतलब है कि कस्टमर चाहे तो सर्विस चार्ज दे सकता है या देने से इनकार भी कर सकता है. गाइडलाइन में आगे कहा गया है कि सर्विस चार्ज के नाम पर कस्टमर्स की एंट्री पर कोई रोक नहीं होगी. इसके अलावा, सर्विस चार्ज को फूड बिल के साथ जोड़कर और कुल राशि पर जीएसटी लगाकर कलेक्ट नहीं किया जा सकता है.
हेल्पलाइन पर कर सकेंगे शिकायत
अगर कोई कस्टमर यह पाता है कि कोई होटल या रेस्टोरेंट गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए सर्विस चार्ज लगा रहा है, तो वह रेस्टोरेंट से इसे बिल राशि से हटाने का अनुरोध कर सकता है. कंज्यूमर चाहें तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए आपको 1915 पर कॉल करना होगा. इसके साथ ही, आप वे उपभोक्ता आयोग में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
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