Central Consumer Protection Authority

अगर सर्विस चार्ज लिया तो इसकी शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन- 1915 पर दर्ज करा सकते हैं

CCPA ने जारी की गाइडलाइन, जानिए इससे जुड़े नियम

नई दिल्ली (khabargali) होटल और रेस्तरां अब ग्राहकों से खाने के बिल पर सेवा शुल्क नहीं ले सकेंगे. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने सोमवार को होटल और रेस्तरांओं को खाने के बिल में स्वत: लगने वाला सेवा शुल्क जोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया है. होटल और रेस्टोरेंट अब सर्विस चार्ज नहीं वसूल पाएंगे.