रायपुर जिले के लिए गाइड लाइन जारी , रात 9 से सुबह 6 बजे रात्रिकालीन कर्फ्यू..पढें पूरे निर्देश

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मॉल, जिम, सिनेमा घर, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एक तिहाई क्षमता के साथ होंगे संचालित

सभी प्रकार के धरना, रैली, जुलूस, सामूहिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध

रायपुर (khabargali) एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन ने नया गाइड लाइन जारी किया है। जिले में मॉल, जिम, सिनेमा घर, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा। दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये में सौरभ कुमार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला रायपुर ने आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार रायपुर जिला अंतर्गत रात्रि 9:00 बजे से प्रात: 6.00 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू लागू किया जाता है, परन्तु कोविड गाईडलाईन का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति होगी। पेट्रोल पम्प, दवाई दुकान, दवाई की डिलीवरी एम्बुलेंस प्रतिबंध से छूट होगा एवं पूर्वत नियमित समय अनुसार संचालित रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आईट्स, फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान रात्रि 11बजे तक संचालित होगें। फूड की होम डिलीवरी 11 बजे तक किया जा सकेगा। नगर निगम एवं अन्य नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा मुख्य सडक मार्ग में स्थित ढाबे रात्रि 11 बजे के बाद भी ट्रक, बस एवं अन्य परिवहन वाहनों के लिए संचालित हो सकेंगे।

रायपुर जिला अंतर्गत समस्त प्रकार के धरना, रैली. जुलूस, सार्वजनिक / सामाजिक कार्यक्रम (विवाह एवं अत्योष्टि को छोड़कर) सांस्कृतिक / धार्मिक कार्यक्रम, खेलकूद मेला अथवा अन्य किसी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।

छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक 564/ ससाप्रति / 2021 दिनांक 30.12.2021 के माध्यम से कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम एक तिहाई क्षमता की अनुमति होगी तथा 100 से 200 व्यक्तियो के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम थाना / जोन कार्यालय / नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में 200 से व्यक्तियों की उपस्थिति होने की दशा में जिला कलेक्टर की लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य होगी समस्त कार्यक्रम स्थलों पर पंजी संचारित कर कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों का नाम पता एवं मोबाईल नंबर संधारित किया जाना अनिवार्य होगा।

रायपुर जिला अंतर्गत समस्त स्कूल, आंगनबाडी केन्द्र, लाइब्रेरी स्वीमिंग पूल बंद रहेगें। वेक्सीनेशन कार्य हेतु वर्ष 15-18 आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविंड गाईडलाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुलाया जा सकता है । कक्षाओं का संचालन ऑनलाईन माध्यम से किया जा सकता है।

सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.03.2021 में निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। उक्त निर्देश का पालन करने हेतु तहसीलदार / नायब तहसीलदार / नगर निगम / थाना अधिकृत होगे अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

रायपुर जिले अंतर्गत सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा।

रायपुर रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड एवं एयरपोर्ट पर राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को पहुंचने पर 72 घंटे पूर्व का कोरोना टेस्ट आर.टी.पी.सी.आर. निगेटिव रिपोर्ट दिखाना आवश्यक होगा, अन्यथा उपरोक्त स्थानों पर सैम्पलिंग / टेस्टिंग की जायेगी एवं रिपोर्ट आने पर संबंधित यात्रियों को स्वयं के व्यय पर क्यारटाईंटन रहना पड़ेगा।

.यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खाँसी, बुखार, सॉस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसुस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो, तो निकटतम केन्द्र में कोविड 19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारटाईन रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आइसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

 यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पायी जाती है तो उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जायेगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

विदेश से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, जिला कंट्रोल रूम एवं राजस्व अधिकारी को आवश्यक रूप से देंगे तथा इस संबंध में राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

समस्त विभाग यह सुनिश्चित करें कि आगामी आदेश तक अनावश्यक बैठक आयोजन न करे, अत्याधिक आवश्यक होने पर सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए अथवा वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बैठक आयोजित करे।

समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालक कर्मचारी एवं ग्राहकों को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक होगा। सभी व्यवसाथियों को अपने दुकान / संस्थान में विक्रय हेतु मास्क / सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीदारी करने के लिए आये ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय / वितरण किया जाये एवं तत्पश्चात् अन्य वस्तुओं / सेवाओं का विकय किया जाये उल्लघन किये जाने पर नगरीय निकाय के अधिकारी पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करे।

 

निजी अस्पताल नियमित रूप से बिस्तर उपलब्धता की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की बेवसाईट पर अपडेट करेगें।

रायपुर जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते कोरोना वायरस निगरानी, जांच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और इलाज से संबंधित अधिकारी / कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है तथा वाछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेनिक डिसीजेंज एक्ट, 1887 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा। यह आदेश तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

जिला स्तर पर नागरिकों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दुरभाष नंबर 0771- 2445785 एवं मो.नं. 7880100331 7880100332 है।

 

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