रायपुर जिले में शासन द्वारा इन गतिविधियों को मिली छूट, पढ़िये पूरी लिस्ट

Raipur district lockdown, khabargali

रायपुर (khabargali) छत्तीसगढ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लाॅकडाउन में चिन्हित जिले/हाट स्पाट के भीतर कंटेनमेंट जोन को छोडकर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति प्रदान की गई है और इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए है ।

रायपुर कलेक्टर डाॅ.एस भारती दासन ने स्पष्ट किया है कि रायपुर जिला हाॅटस्पाॅट एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित नहीं किया गया है। अतः इस आदेश के तहत अब रायपुर जिले में अतिरिक्त गतिविधियां संपादित की जा सकती है। रायपुर कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक 40-3/2020 दिनांक 19-04-2020 के माध्यम से पूर्व में अनुमति प्राप्त गतिविधियों में शामिल पैरा 14(वी) ई कामर्स कंपनियां, ई-कामर्स कंपनियों द्वारा प्रयुक्त वाहनों को स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी पास के आधार पर संचालन की अनुमति को विलोपित की गई है । अब ई कामर्स कम्पनियों को पैरा 13 (र्प) के अनुसार केवल आवश्यक वस्तुओं की डिलिवरी हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी पास के आधार पर संचालन की अनुमति होगी।

आदेश के अनुसार कुछ स्थानों से दूध से निर्मित खाद्य पदार्थो की दुकानों के खुलने के संबंध में भ्रांति होेने की जानकारी प्राप्त हुई है। इस संबंध में शासन द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि दूध एवं दूध उत्पादों के दूध के संग्रहण ,प्रसंस्करण , पैकेजिंग से लेकर वितरण एवं बिक्री तक सप्लाई चैन की संचालन संबंधी अनुमति का स्पष्ट उल्लेख हैं। अतः इस संबंध में खाद्य पदार्थो, दूध एवं दूध उत्पादों जैसे -खोया,पनीर,दही इत्यादी की बिक्री हेतु दुकानों को संचालन की अनुमति पूर्व से ही प्राप्त है । इसी तरह स्वतः कार्य करने वाले व्यक्तियों जैसेे कि – इलेक्ट्रिशियन,मोटर मैकेनिक,प्लम्बर, आई टी रिपेयर मैकेनिक, बढई को कार्य हेतु अनुमति प्राप्त है। इन व्यक्तियों द्वारा उनसे संबंधित उपकरण जैसे -मोटर, पंखा, कुलर इत्यादि के बिजली के सामान एवं अन्य सुसंगत सामाग्रियों के मरम्मत कार्य इत्यादि हेतु सेवाएं दी जा सकती है।

शासन के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में अप्रभावित जिले/क्षेत्र के हाॅटस्पाॅटस एवं कंटेन्मेंट जोन घोेषित होने की दशा में शासन द्वारा संपूर्ण लाॅकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हाॅटस्पाॅट एवं कंटेंटमेंट जोन में नहीे होगी।

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