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रायपुर (खबरगली) छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों को बड़ा झटका लगा है।राज्य सरकार ने शराब बेचने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। इसका सीधा प्रभाव ग्राहकों पर पड़ना वाला है। आबकारी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।यह नया नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा।

दरअसल, प्रदेश के प्रीमियम दुकानों में विभाग को लगातार ओवररेटिंग की शिकायतें मिल रह रहीं थी। इसे रोकने के लिए विभाग नई व्यवस्था लागू करने जा रही है।

1 अक्टूबर से कैशलेश बिक्री