छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों को झटका, सरकार ने बदल दिया नियम, इस तारीख से होगा लागू

Setback for liquor lovers in Chhattisgarh: Government changes rules; effective from this date. Latest news hindi news raipur news khabargali

रायपुर (खबरगली) छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों को बड़ा झटका लगा है।राज्य सरकार ने शराब बेचने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। इसका सीधा प्रभाव ग्राहकों पर पड़ना वाला है। आबकारी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।यह नया नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा।

दरअसल, प्रदेश के प्रीमियम दुकानों में विभाग को लगातार ओवररेटिंग की शिकायतें मिल रह रहीं थी। इसे रोकने के लिए विभाग नई व्यवस्था लागू करने जा रही है।

1 अक्टूबर से कैशलेश बिक्री 

सभी 49 प्रीमियम दुकानों में 1 अक्टूबर से कैशलेस बिक्री ही की जा सकेगी। यानी अब नगद नहीं बल्कि क्यूआर के जरिए शराब बिक्री होगी। इससे बिक्री और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। साथ ही तय कीमत से अधिक राशि वसूलने की शिकायतों पर भी अंकुश लगने में मदद मिलेगी।

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