driving license card damaged

आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से घर बैठे या परिवहन सुविधा केंद्र में करा सकेंगे समस्त कार्य

आधार ऑथेंटिक कर फ़ीस पटाते ही तत्काल हो जाएगा ऑटो अप्रूवल

रायपुर (khabargali) परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देशों के परिपालन में परिवहन विभाग ने छत्तीसगढ़ में अब ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराने, ड्राइविंग लाइसेंस में पता परिवर्तन कराने, ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड ख़राब हो जाने, ड्राइविंग लाइसेंस को सरेंडर करने के लिये परिवहन कार्यालय आने की अनिवार्यता ख़त्म कर दी है। तकनीकी रूप से समाधान निकालते हुए ऐसे सभी आवेदन जो आधार प्रमाणीकरण के साथ आवेदन कर