अफसरों को अब 7 दिन में देनी होगी सिंचाई की सुविधा खबरगली Major relief for farmers: Officials must now provide irrigation facilities within 7 days. big news raipur khabargali

रायपुर (खबरगली) छत्तीसगढ़ सरकार ने जल संसाधन विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवाओं को अब छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के दायरे में शामिल कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने, बेरोजगार स्नातक एवं डिप्लोमा इंजीनियरों के ठेकेदार पंजीयन, ठेकेदारों की जमानत राशि वापसी, जल उपयोग की अनुमति तथा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने जैसी सेवाओं के लिए निश्चित समय-सीमा तय कर दी गई है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि किसानों को तय समय में सिंचाई सुविधा का लाभ मिल सकेगा। यदि तय समय में प्रकरण का निराकरण नहीं हुआ तो विभागीय अधिकारियों की