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अब पंजीयक को यह अधिकार दे दिया गया है कि यदि वो चाहे तो सोसायटी की बोर्ड को अनिश्चित काल के लिए भंग रहने दे

रायपुर (khabargali) विधानसभा में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक पारित हो गया है। इस विधेयक के लिए सदन में विपक्ष के नेता सहमत नहीं हुए। जिसके बाद विधेयक मंजूरी के लिए पक्ष विपक्ष ने वोट किया। संशोधन विधेयक के पक्ष में 52 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 12 वोट पड़े। मत विभाजन के बाद संशोधन विधेयक पारित हो गया।