Chhattisgarh Cooperative Societies Amendment Bill passed

अब पंजीयक को यह अधिकार दे दिया गया है कि यदि वो चाहे तो सोसायटी की बोर्ड को अनिश्चित काल के लिए भंग रहने दे

रायपुर (khabargali) विधानसभा में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक पारित हो गया है। इस विधेयक के लिए सदन में विपक्ष के नेता सहमत नहीं हुए। जिसके बाद विधेयक मंजूरी के लिए पक्ष विपक्ष ने वोट किया। संशोधन विधेयक के पक्ष में 52 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 12 वोट पड़े। मत विभाजन के बाद संशोधन विधेयक पारित हो गया।