जानें अन्य 3 बड़े फैसले
रायपुर (khabargali) मुख्यमंत्री श्री साय की अध्यक्षता में बुधवार शाम नवा रायपुर स्थित राज्य मंत्रालय (महानदी भवन) में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक शाम 5 बजे प्रारंभ हुई, जो रात 8 बजे तक चली। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
बैठक में हुए ये बड़े फैसले
1. महतारी वंदन योजना लागू
कैबिनेट ने महतारी वंदन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। जिसके तहत हर विवाहित महिला को प्रतिमाह एक हजार रुपए और सालाना 12 हजार रुपए देने का निर्णय लिया है। विवाहित महिलाओं को यह राशि महतारी वंदन योजना के तहत सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। इस योजना में विवाहित महिलाओं के अलावा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ निवासी विवाहित महिला, जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक हो, को मिलेगा। जानकारों के मुताबिक योजना एक अप्रैल से प्रभावशील होगी।
प्रथम विधानसभा सत्र में इस योजना के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया था, लेकिन यह प्रावधान बेहद कम था, लिहाजा वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधान के बाद योजना लागू की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में महिलाओं के साथ लिंग विभेद, असमानता, जागरूकता की कमी होने के फलस्वरूप समाज में महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव को समाप्त करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है।
2. बीएच सीरीज वाहनों का होगा पंजीयन
कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य में भारत (बीएच) सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार द्वारा लागू बीएच सीरीज के तहत दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए एक बार में दो वर्ष का टैक्स जमा कराना होगा। छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
3. तेंदूपत्ता प्रतिमानक बोरा में वृद्धि ,अब 5500 में खरीदी
कैबिनेट ने प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के हित में एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। जिसके तहत तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब संग्रहण पारिश्रमिक 4000 रुपए प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा प्रदाय किया जाएगा। तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा हेतु नवीन योजना संचालित किए जाने का निर्णय लिया है। इस नवीन योजना के संचालन के लिए शासन द्वारा 75 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि वित्तीय अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी।
4. जांच में फंसे अफसरों को नहीं मिलेगी संविदा नियुक्ति
राज्य कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अगस्त 2023 में जारी अधिसूचना में किए गए संशोधन को निरस्त कर पूर्ववत किए जाने का निर्णय लिया गया। अगस्त 2023 में उक्त नियम में यह संशोधन किया गया था कि विभागीय जांच उपरांत, शास्ति प्रभावशील होने अथवा अपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर संविदा नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे। इस संशोधन से ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जिनके विरूद्ध विभागीय जांच या अभियोजन के प्रकरण विचाराधीन अथवा प्रचलित है उन्हें भी संविदा नियुक्ति की पात्रता बन रही थी। जिसे मंत्रिपरिषद ने उचित नही मानते हुए इसे निरस्त कर संविदा नियम 2012 के प्रावधान को यथावत करने का निर्णय लिया है।
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