प्रदेश में हजार के पार हुए कोरोना संक्रमित
रायपुर (khabargali) भारत में हर दिन कोरोना मामले बढ़ रहे हैं और अब कोविड टास्कफोर्स के चीफ एनके अरोड़ा ने खुद बताया है कि देश में संक्रमण की तीसरी लहर आ चुकी है. बढ़ते संक्रमण को देखते कई प्रदेशों में सख्त पाबंदियां लग चुकी है. अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्त कदम उठाने चालू कर दिए हैं. कल इस मुद्दे पर लंबी बैठक करने के बाद आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बंदिशों और एहतियात से जुड़े लंबे निर्देश जारी किए हैं. इस संबंध में सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिया गया है.
राज्य सरकार के आदेश के अनुसार 4 प्रतिशत संक्रमण दर से अधिक जिलों में उनके द्वारा लगाए गए प्रतिबंध लागू होंगे.वर्तमान में प्रदेश की राजधानी रायपुर सहित दुर्ग, बिलासपुर व रायगढ़ इन चार जिलों में कोरोना संक्रमण दर 4 प्रतिशत से अधिक हैं. इसके कारण इन जिलों में प्रतिबंध लगाए जाएंगे. आपको बताते चलें कि सोमवार की स्थिति में सबसे अधिक रायगढ़ जिले में 8.39 प्रतिशत संक्रमण दर चल रही है. वहीं रायपुर में 6.47, दुर्ग में 4.81 प्रतिशत और बिलासपुर में 4.06 प्रतिशत संक्रमण दर है. प्रदेश में मंगलवार को ड़राने वाले आंकड़े सामने आए . 2.97 प्रतिशत संक्रमण दर से 1059 नए संक्रमित मिले हैं. वहीं तीन संक्रमित की मौत भी हुई है. बिलासपुर में 2 एवं रायगढ़ में 1 की मौत हुई है.
राज्य में जारी हुए ये 14 आदेश
1. कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक हर सम्भव उपाय करें.
2. चार प्रतिशत या अधिक पॉजिटिव रेट वाले स्थानों में मॉल, सिनेमा, स्वीमिंग पूल, मेरिज पैलेस, होटल, रेस्टोरेंट, आॅडिटोरियम पर प्रतिबंध लगाने और अन्य जिलों में एक-तिहाई क्षमता से संचालित करने के निर्देश
3. 4% या अधिक पॉजिटिव रेट वाले जिलों में सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, पुस्तकालयों, स्वीमिंग पूल और सार्वजनिक स्थानों को बंद रखें
4.सभी जिलों में जुलूस, रैलियों, पब्लिक गैदरिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और खेल आयोजनों पर रोक
5. रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन क्लैम्प डाउन लगाएं
6. आवश्यतानुसार माइक्रो और मिनी कंटेनमेन्ट जोन बनाएं
7.सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों और दुकानों में मास्क के उपयोग को सख्ती से लागू करें
8. जहां जरूरी हो वहां धारा 144 तथा महामारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत होगी कार्रवाई .
9. सभी एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य की जाए.
10. सभी रेलवे स्टेशनों और राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेन्डम टेस्टिंग के निर्देश
11. होम आईसोलेशन वाले मरीजों के लिए सप्ताह में सातों दिन 24 घंटे कॉल सेंटर्स संचालित हों
12. हॉस्पिटल बेड, दवाईयों के स्टॉक, पीएसए प्लांट्स और मेडिकल आॅक्सीजन की उपलब्धता की डेली रिपोर्टिंग के निर्देश.
13. कोरोना की पिछली दो लहर के दौरान सभी शासकीय और निजी अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता की
जानकारी रियल टाईम में आॅनलाइन उपलब्ध कराई जाए. 14 . सरकारी यात्राओं पर रोक.
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